Toc news @ Chhinwada
छिन्दवाडा/ 13 जनवरी 2016/
जबलपुर संभाग के कमिश्नर श्री गुलशन बामरा द्वारा कर्तव्य निर्वहन के दौरान मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के अधीन कदाचरण की श्रेणी में आने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (क) के अंतर्गत अपर कलेक्टर छिन्दवाड़ा श्री आलोक श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में श्री श्रीवास्तव का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय बालाघाट रहेगा तथा उन्हे निलंबन अवधि में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। यह कार्यवाही कलेक्टर श्री महेशचंद्र चौधरी के प्रतिवेदन पर अपर कलेक्टर श्री आलोक श्रीवास्तव द्वारा छिन्दवाडा में कर्तव्य निर्वहन के दौरान स्थानीय क्लब में अनाधिकृत पार्टी कार्यक्रम किये जाने जिसमें मदिरापान की अस्थाई अनुज्ञप्ति प्राप्त नही करने और भुगतान के लिये अधिकारियों पर दबाव डालने, शासकीय वार्तालाप को टेप करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने और कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर श्री श्रीवास्तव का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के अधीन कदाचरण की श्रेणी में आने पर की गई है।
छिन्दवाडा/ 13 जनवरी 2016/
जबलपुर संभाग के कमिश्नर श्री गुलशन बामरा द्वारा कर्तव्य निर्वहन के दौरान मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के अधीन कदाचरण की श्रेणी में आने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (क) के अंतर्गत अपर कलेक्टर छिन्दवाड़ा श्री आलोक श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में श्री श्रीवास्तव का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय बालाघाट रहेगा तथा उन्हे निलंबन अवधि में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। यह कार्यवाही कलेक्टर श्री महेशचंद्र चौधरी के प्रतिवेदन पर अपर कलेक्टर श्री आलोक श्रीवास्तव द्वारा छिन्दवाडा में कर्तव्य निर्वहन के दौरान स्थानीय क्लब में अनाधिकृत पार्टी कार्यक्रम किये जाने जिसमें मदिरापान की अस्थाई अनुज्ञप्ति प्राप्त नही करने और भुगतान के लिये अधिकारियों पर दबाव डालने, शासकीय वार्तालाप को टेप करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने और कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर श्री श्रीवास्तव का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के अधीन कदाचरण की श्रेणी में आने पर की गई है।
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