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भोपाल। मप्र हाईकोर्ट ने लोकायुक्त को भोपाल के फर्जी चालान रसीद घोटाले की जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश एएम खानविलकर और जस्टिस संजय यादव की खंडपीठ ने लोकायुक्त को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए अावेदन पर विचार कर उचित कार्रवाई करें।
लेपर्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी भोपाल के अध्यक्ष प्रताप सिंह यादव ने जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया कि भोपाल पुलिस और ट्रेफिक पुलिस ने फर्जी रसीदों के द्वारा वाहन चालकों पर चालान की कार्रवाई की है। याचिका में कहा गया कि ये रसीदें निजी प्रेसों में छपवाईं गईं। चालानी कार्रवाई के दौरान एकत्र की गई राशि को सरकारी खजाने में जमा करने के बजाए अधिकारियों के खाते में जमा की गई। याचिका में आरोप है कि ये फर्जीवाड़ा पिछले 10 सालों से चल रहा है और इसमें निचले से लेकर उच्च स्तर के अधिकारी शामिल हैं। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में लोकायुक्त और पुलिस के सभी आला अधिकारियों को शिकायतें कीं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
भोपाल। मप्र हाईकोर्ट ने लोकायुक्त को भोपाल के फर्जी चालान रसीद घोटाले की जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश एएम खानविलकर और जस्टिस संजय यादव की खंडपीठ ने लोकायुक्त को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए अावेदन पर विचार कर उचित कार्रवाई करें।
लेपर्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी भोपाल के अध्यक्ष प्रताप सिंह यादव ने जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया कि भोपाल पुलिस और ट्रेफिक पुलिस ने फर्जी रसीदों के द्वारा वाहन चालकों पर चालान की कार्रवाई की है। याचिका में कहा गया कि ये रसीदें निजी प्रेसों में छपवाईं गईं। चालानी कार्रवाई के दौरान एकत्र की गई राशि को सरकारी खजाने में जमा करने के बजाए अधिकारियों के खाते में जमा की गई। याचिका में आरोप है कि ये फर्जीवाड़ा पिछले 10 सालों से चल रहा है और इसमें निचले से लेकर उच्च स्तर के अधिकारी शामिल हैं। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में लोकायुक्त और पुलिस के सभी आला अधिकारियों को शिकायतें कीं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
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