Friday, March 17, 2017

वारंट देने जज के घर पहुंचे 100 पुलिसकर्मी, जस्टिस करणन बोले करेंगे मानहानि का केस

Image result for जस्टिस कर्णन

TOC NEWS

पश्चिम बंगाल पुलिस प्रमुख समेत 100 पुलिसकर्मी कोलकाता हाईकोर्ट के जज सीएस करणन के घर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया वारंट देने पहुंचे। उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट के जज के खिलाफ अवमानना के मामले की सुनवाई के दौरान ये वारंट जारी किया है।

इसके अलावा 10 हजार का पर्सनल बॉन्ड भी भरने के आदेश कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं।  पिछले हफ्ते न्यायिक इतिहास में ये पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस के प्रमुख को हाईकोर्ट के जज को वारंट देने के लिए कहा, क्योंकि हाईकोर्ट के जज करणन सुनवाई के लिए अदालत नहीं पहुंचे।
एनडीटीवी इंडिया की खबर के मुताबिक 61 साल के करणन ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए अपने घर के लॉन में ही कोर्ट लगाकर सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट के उन 7 जजों के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं जिन्होंने उनके खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है।
 

दलित होने की वजह से बनाया जा रहा निशाना

जस्टिस करणन ने एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में कहा कि उनके खिलाफ वारंट जारी नहीं किया जा सकता। खुद के सामाजिक जीवन और दिमाग को परेशान करने के लिए उन्होंने 14 करोड़ के मुआवजे की मांग भी की है। जस्टिस करणन ने सुप्रीम कोर्ट के उन सात जजों के खिलाफ मानहानि का केस करने की भी बात कही है जिन्होंने उनको 31 मार्च तक अदालत में हाजिर होने का आदेश जारी किया था। उनका कहना है कि उन्हें इस वजह से निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो दलित हैं।
जस्टिस करणन ने पिछले हफ्ते कहा था कि उन सातों जजों को इस्तीफा देना चाहिए साथ ही उनके खिलाफ मुकदमा भी चलाया जाना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रपति से भी अनुरोध किया कि वो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए वारंट को खारिज करें।

ये है पूरा मामला

आपको बता दें कि फरवरी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और छह अन्य जजों ने न्यायपालिका पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले जस्टिस करणन को न्यायिक अवमानना के मामले में समन जारी किया था। जस्टिस करणन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने पूर्व जजों और कुछ मौजूदा जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले के सार्वजनिक होने के बाद जस्टिस करणन के खिलाफ एक्शन लेते हुए उनके न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों पर रोक लगा दी। इसके साथ ही उन्हें मद्रास हाईकोर्ट से कोलकाता हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया।
कोर्ट में पेश होने के बजाय जस्टिस करणन ने जजों को लिखा कि उन्हें इस वजह से निशाना बनाया गया क्योंकि वो दलित हैं। इसके साथ ही जस्टिस करणन ने खुद के ट्रांसफर ऑर्डर पर भी स्टे लगा दिया है।  मद्रास हाईकोर्ट के 20 जजों ने जस्टिस करनन के खिलाफ गलत व्यवहार करने को लेकर एक याचिका दी है।

No comments:

Post a Comment

CCH ADD

CCH ADD
CCH ADD

dhamaal Posts

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

ANI NEWS INDIA

‘‘ANI NEWS INDIA’’ सर्वश्रेष्ठ, निर्भीक, निष्पक्ष व खोजपूर्ण ‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया ऑनलाइन नेटवर्क’’ हेतु को स्थानीय स्तर पर कर्मठ, ईमानदार एवं जुझारू कर्मचारियों की सम्पूर्ण मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले एवं तहसीलों में जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों / संवाददाताओं की आवश्यकता है।

कार्य क्षेत्र :- जो अपने कार्य क्षेत्र में समाचार / विज्ञापन सम्बन्धी नेटवर्क का संचालन कर सके । आवेदक के आवासीय क्षेत्र के समीपस्थ स्थानीय नियुक्ति।
आवेदन आमन्त्रित :- सम्पूर्ण विवरण बायोडाटा, योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के स्मार्ट नवीनतम 2 फोटोग्राफ सहित अधिकतम अन्तिम तिथि 30 मई 2019 शाम 5 बजे तक स्वंय / डाक / कोरियर द्वारा आवेदन करें।
नियुक्ति :- सामान्य कार्य परीक्षण, सीधे प्रवेश ( प्रथम आये प्रथम पाये )

पारिश्रमिक :- पारिश्रमिक क्षेत्रिय स्तरीय योग्यतानुसार। ( पांच अंकों मे + )

कार्य :- उम्मीदवार को समाचार तैयार करना आना चाहिए प्रतिदिन न्यूज़ कवरेज अनिवार्य / विज्ञापन (व्यापार) मे रूचि होना अनिवार्य है.
आवश्यक सामग्री :- संसथान तय नियमों के अनुसार आवश्यक सामग्री देगा, परिचय पत्र, पीआरओ लेटर, व्यूज हेतु माइक एवं माइक आईडी दी जाएगी।
प्रशिक्षण :- चयनित उम्मीदवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण भोपाल स्थानीय कार्यालय मे दिया जायेगा, प्रशिक्षण के उपरांत ही तय कार्यक्षेत्र की जबाबदारी दी जावेगी।
पता :- ‘‘ANI NEWS INDIA’’
‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया नेटवर्क’’
23/टी-7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, प्रेस काम्पलेक्स,
नीयर दैनिक भास्कर प्रेस, जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)
मोबाइल : 098932 21036


क्र. पद का नाम योग्यता
1. जिला ब्यूरो प्रमुख स्नातक
2. तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / हायर सेकेंडरी (12 वीं )
3. क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
4. क्राइम रिपोर्टरों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
5. ग्रामीण संवाददाता हाई स्कूल (10 वीं )

SUPER HIT POSTS

TIOC

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

''टाइम्स ऑफ क्राइम''


23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1,

प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011

Mobile No

98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।

http://tocnewsindia.blogspot.com




यदि आपको किसी विभाग में हुए भ्रष्टाचार या फिर मीडिया जगत में खबरों को लेकर हुई सौदेबाजी की खबर है तो हमें जानकारी मेल करें. हम उसे वेबसाइट पर प्रमुखता से स्थान देंगे. किसी भी तरह की जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा.
हमारा mob no 09893221036, 8989655519 & हमारा मेल है E-mail: timesofcrime@gmail.com, toc_news@yahoo.co.in, toc_news@rediffmail.com

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1, प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011
फोन नं. - 98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।





Followers

toc news