एमजे अकबर मानहानि केस में पत्रकार प्रिया रमानी को जमानत, यौन शोषण का आरोप लगा चुकी है रमानी |
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नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री एम. जे. अकबर द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को जमानत दे दी। अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल ने रमानी को जमानत दे दी। अदालत ने उन्हें 10,000 रुपये का निजी मुचलका व इतनी ही जमानत राशि भरने को कहा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 10 अप्रैल सूचीबद्ध कर दी।
जमानत मिलने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए प्रिया रमानी ने कहा, '10 अप्रैल वे मेरे खिलाफ आरोप तय करेंगे। इसके बाद मैं अपनी कहानी बताऊंगी। सत्य ही मेरी रक्षा करेगा।' इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 8 मार्च को तय की गई है। बता दें कि MeToo खुलासे के तहत कई महिला पत्रकारों द्वारा यौन शोषण का आरोप झेल रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था।
रमानी, पूर्व विदेश राज्य मंत्री एम. जे. अकबर द्वारा दायर मानहानि मामले में अपने खिलाफ जारी समन का पालन करते हुए अदालत के समक्ष पेश हुईं। रमानी द्वारा दुराचार के एक मामले में अकबर का नाम लिए जाने के बाद उन्होंने यह मामला दायर किया था।
रमानी, पत्रकार से नेता बने पूर्व मंत्री पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला पत्रकारों की लंबी सूची में पहले नंबर पर रहीं। अकबर (68)के खिलाफ लगे आरोप उनके पूर्व के पत्रकारिता के करियर के दौरान के हैं। रमानी ने अक्टूबर 2018 में खुलासा किया कि उनके द्वारा 2017 में एक अज्ञात संपादक के परभक्षण वाले व्यवहार को लेकर लिखा गया लेख वास्तव में एम.जे.अकबर से जुड़ा था।
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