अगस्ता वेस्टलैंड मामला : राजीव सक्सेना को राहत, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दी जमानत |
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नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में दुबई स्थित व्यापारी राजीव सक्सेना को जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने सक्सेना को पांच लाख रुपये का निजी मुचलका व समान राशि की दो जमानत भरने का निर्देश दिया।
अदालत ने उन्हें बिना पूर्व अनुमति देश नहीं छोड़ने व साक्ष्यों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया। अदालत ने उन्हें जब भी जरूरत हो, जांच में शामिल होने का निर्देश दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सक्सेना की चिकित्सकीय आधार पर जमानत का विरोध नहीं किया। ईडी ने ऐसा वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे जांच में सक्सेना के सहयोग के मद्देनजर किया।
सक्सेना ने अदालत से कहा कि वह अन्य बीमारियों के साथ पैर में भारीपन व सुन्न होने व पीठ के दर्द से पीड़ित हैं। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सुरक्षा एजेंसियों ने सक्सेना को उनके दुबई आवास से 30 जनवरी को उठाया था और भारत को प्रत्यर्पित कर दिया। इनके साथ कॉर्पोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार को भी प्रत्यर्पित किया गया था।
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