Thursday, May 2, 2019

रेत खनिज के अवैध उत्खनन व परिवहन पर 6 डम्फर मय रेत के राजसात, अर्थदंड भी लगाया

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रेत खनिज के अवैध उत्खनन व परिवहन पर 6 डम्फर मय रेत के राजसात, अर्थदंड भी लगाया
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जिला ब्यूरो चीफजिला नरसिंहपुर // अरुण श्रीवास्तव : 91316 56179
नरसिंहपुर, नर्मदा एवं अन्य नदियों की पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षा करने, शासन को होने वाली आर्थिक क्षति एवं खनिजों के अवैध उत्खनन व परिवहन को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से न्यायालय कलेक्टर नरसिंहपुर ने रेत खनिज के अवैध उत्खनन व परिवहन के 6 प्रकरणों में मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 के तहत जब्तशुदा डम्फर वाहनों को मय रेत खनिज के शासन के पक्ष में राजसात करने के आदेश जारी किये हैं। ये आदेश कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा जारी किये गये हैं। इन प्रकरणों में अर्थदंड भी लगाया गया है।       
इस सिलसिले में जारी आदेशों के अनुसार डम्फर वाहन क्रमांक एमपी 15 जी 2699, एमपी 20 जीए 7555, एमपी 15 एचए 1288, एमपी 15 एचए 0964, एमपी 15 एचए 0738 और एमपी 15 एचए 1035 को मय रेत खनिज के राजसात किया गया है। साथ ही अनावेदकों के विरूद्ध मप्र रेत नियम 2018 के प्रावधानों के अनुसार उक्त वाहनों पर नियमानुसार अर्थदंड एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि भी अधिरोपित की गई है।       
इस सिलसिले में कलेक्टर दीपक सक्सेना ने अवैध खनिज उत्खनन व परिवहन को रोकने के लिए खनिज अधिकारी को आदेशित किया गया है कि वे उक्त राशि निर्धारित मद में जमा करायें और वाहन तथा खनिज का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करें।         
अनावेदक वाहन मालिक अंकित साहू पिता नारायणदास साहू शनिचरी जिला- सागर निवासी तथा वाहन चालक ब्राजलाल पिता उत्तमलाल पटैल निवासी तिलीगांव जिला- सागर के डम्फर वाहन क्रमांक एमपी 15 जी 2699 के मामले में जब्तशुदा वाहन एवं 12 घन मीटर रेत राजसात करने का आदेश दिया है। साथ ही अनावेदकों के विरूद्ध 72 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है और इस जुर्माने के बराबर 72 हजार रूपये की राशि का अतिरिक्त दंड पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में भी अधिरोपित किया है।       
अनावेदक वाहन मालिक रमाकांत पिता रामचरण कौरव बेदी नगर जिला- जबलपुर निवासी तथा वाहन चालक मोहनलाल पिता गोविंद प्रसाद श्रीवास जबाहर टेकरी जिला-इंदौर निवासी के डम्फर वाहन क्रमांक एमपी 20 जीए 7555 के मामले में जब्तशुदा वाहन एवं 14 घन मीटर रेत राजसात करने का आदेश दिया है। साथ ही अनावेदकों के विरूद्ध 84 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है और इस जुर्माने के बराबर 84 हजार रूपये की राशि का अतिरिक्त दंड पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में भी अधिरोपित किया है।       
अनावेदक वाहन मालिक महेश पिता राजेश कोरी पुरानी पुलिस लाइन जिला- सागर निवासी तथा वाहन चालक बाबूलाल पिता सीताराम सोनी विवेकानंद वार्ड गाडरवारा जिला- नरसिंहपुर निवासी के डम्फर वाहन क्रमांक एमपी 15 एचए 1288 के मामले में जब्तशुदा वाहन एवं 16 घन मीटर रेत राजसात करने का आदेश दिया है। साथ ही अनावेदकों के विरूद्ध 96 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है और इस जुर्माने के बराबर 96 हजार रूपये की राशि का अतिरिक्त दंड पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में भी अधिरोपित किया है।       
अनावेदक वाहन मालिक रविन्द्र पिता लक्ष्मण दांगी मौजा खरगपुर, चांदपुर, रहली जिला- सागर निवासी तथा वाहन चालक कमलेश पिता रामसिंह लोधी मढ़िया बुजुर्ग जिला- सागर निवासी के डम्फर वाहन क्रमांक एमपी 15 एचए 0964 के मामले में जब्तशुदा वाहन एवं 18 घन मीटर रेत राजसात करने का आदेश दिया है। साथ ही अनावेदकों के विरूद्ध एक लाख 8 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है और इस जुर्माने के बराबर एक लाख 8 हजार रूपये की राशि का अतिरिक्त दंड पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में भी अधिरोपित किया है।       
अनावेदक वाहन मालिक देवेन्द्र सिंह पिता वीरेन्द्र सिंह राजपूत चांदनहारी, राहतगढ़ जिला- सागर निवासी तथा वाहन चालक मनोज पिता आनंदीलाल यादव सागौनी- उमरिया जिला- सागर निवासी के डम्फर वाहन क्रमांक एमपी 15 एचए 0738 के मामले में जब्तशुदा वाहन एवं 30 घन मीटर रेत राजसात करने का आदेश दिया है। साथ ही अनावेदकों के विरूद्ध एक लाख 80 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है और इस जुर्माने के बराबर एक लाख 80 हजार रूपये की राशि का अतिरिक्त दंड पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में भी अधिरोपित किया है।       
अनावेदक वाहन मालिक देवेन्द्र सिंह पिता वीरेन्द्र सिंह राजपूत चांदनहारी, राहतगढ़ जिला- सागर निवासी तथा वाहन चालक महेन्द्र कुमार पिता बनवारी लाल बेगमगंज जिला- रायसेन निवासी के डम्फर वाहन क्रमांक एमपी 15 एचए 1035 के मामले में जब्तशुदा वाहन एवं 30 घन मीटर रेत राजसात करने का आदेश दिया है। साथ ही अनावेदकों के विरूद्ध एक लाख 80 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है और इस जुर्माने के बराबर एक लाख 80 हजार रूपये की राशि का अतिरिक्त दंड पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में भी अधिरोपित किया है।

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