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की अग्रिम जमानत खारिज
27/12/2012
भोपाल. अड़़ीबाज और फिरौती मांगने के मामले में शहर में प्रख्यात गोयल बिल्डर के संचालक अशोक गोयल ने आज 27 दिसंबर को जिला न्यायालय में अपनी अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर न्ययायालय ने थाना एम.पी. नगर से केस डायरी तलब की इस दौरान प्रकरण के फरियादी विनय डेविड ने अधिवक्ता यावर खान के माध्यम से लिखित आपत्ति प्रस्तुत की। तभी आरोपी अशोक गोयल के अधिवक्ता पी.सी. बेदी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जमानत याचिका को नोट पे्रस करते हुए कोर्ट से आग्रह किया। जिस पर कोर्ट ने अशोक गोयल की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अशोक गोयल |
आज के बाद आप इनसे ही निपट लेना। उसके बाद रात्रि 6:56 पर मेरे मोबाईल पर शाहिद खान के मोबाईल नं. 7879971666 से फोन आया कि हम तीनों तुम्हारे आफिस आ रहे है फिर 7 बजकर 10 मिनिट पर शाहिद खान, अशोक गोयल व इनके साथ एक व्यक्ति और विनय डेविड के आफिस में आये, आफिस की दोनों कुर्सी पर उसका एक साथी बैठ गया अपनी जेब मे से रिवाल्वर निकालकर विनय डेविड को आधे घण्टे तक डराया धमकाया व मुझसे 5 लाख रूपये की मांग करते करते फिर बोलने लगे कि 50 हजार रूपये 27/12/2012 तक दे देना तथा खाली करके चले जाओ नहीं तो तुम्हें जान से खत्म कर डालेगे ऐसा बोलकर मुझे मां बहन की अश£ील गालियां दी। जान से मारने की धमकी, फ़्लेट खाली करवाने, तोड़ फोड़ कर गाली गुप्तार की गई। यह तीनों जान से खत्म करने की धमकी देकर चले गये आफिस में वीडियो केमरा लगा था जिसकी रिकार्डिग भी की गई है।
घटना की शिकायत एम.पी.नगर थाने में की गई थी जिस पर अपराधियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 1013/12 दिनांक 23/12/2012 धारा 387, 452, 294, 506, 120 बी भा.द.वि तहत मामला दर्ज किया गया है। सभी आरोपी फरार चल हंै।
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