toc news internet channal
न्यायाधीशों ने कहा, ‘‘इसमें कोई संदेह नहीं है कि दो उंगली का परीक्षण और इसकी व्याख्या बलात्कार पीड़ित की निजता के अधिकार, शारीरिक और मानसिक शुद्धता तथा गरिमा का हनन करता है। इसलिए यह परीक्षण चाहें इसकी रिपोर्ट सकारात्मक ही हो, सहमति की संभावना बयां नहीं कर सकती है।’’
दो उंगली का परीक्षण यह निर्धारित करने के लिये होता है कि क्या महिला कुंवारी है या क्या उसने कभी भी यौन संसर्ग नहीं किया है। इस परीक्षण में महिला के हैमेन की जांच की जाती है और यह माना जाता है कि उसका हैमेन सिर्फ यौन संसर्ग के कारण ही फट सकता है। न्यायालय ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संकल्पों का जिक्र करते हुये कहा कि बलात्कार पीड़ित ऐसे कानूनी उपायों की हकदार है जो उसकी शारीरिक या मानसिक शुद्धता और गरिमा का हनन नहीं करते हों। (एजेंसी)
No comments:
Post a Comment