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राज्य सूचना आयोग ने जल संसाधन विभाग के ईई व लोक सूचना अधिकारी सत्येंद्र पितलिया पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। सूचना आयुक्त हीरालाल त्रिवेदी ने अपने आदेश में कहा कि पितलिया ने न केवल जानकारी छिपाई बल्कि सूचना आयोग को भी गुमराह किया।
त्रिवेदी ने जुर्माने के साथ विभाग के प्रमुख अभियंता व पितलिया को कहा है कि वे दो माह के भीतर क्षतिपूर्ति के रूप अपीलार्थी व आरटीआई एक्टिविस्ट संतोष भारती को भी 25 हजार रुपए दें। साथ ही चाही गई जानकारी भी उपलब्ध कराएं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो पितलिया के वेतन से राशि की कटौती की जाए।
भारती ने जानकारी मांगी थी कि जितने भी सिंचाई बांध या तालाब का निर्माण हुआ है, उसका एस्टीमेट व कुल लागत, ठेकेदार का नाम पता, टेंडर की राशि, कितना पैसा दिया गया, कितनी जमीन डूबी और कितने लोगों को मुआवजे का पैसा नहीं मिला।
राज्य सूचना आयोग ने जल संसाधन विभाग के ईई व लोक सूचना अधिकारी सत्येंद्र पितलिया पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। सूचना आयुक्त हीरालाल त्रिवेदी ने अपने आदेश में कहा कि पितलिया ने न केवल जानकारी छिपाई बल्कि सूचना आयोग को भी गुमराह किया।
त्रिवेदी ने जुर्माने के साथ विभाग के प्रमुख अभियंता व पितलिया को कहा है कि वे दो माह के भीतर क्षतिपूर्ति के रूप अपीलार्थी व आरटीआई एक्टिविस्ट संतोष भारती को भी 25 हजार रुपए दें। साथ ही चाही गई जानकारी भी उपलब्ध कराएं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो पितलिया के वेतन से राशि की कटौती की जाए।
भारती ने जानकारी मांगी थी कि जितने भी सिंचाई बांध या तालाब का निर्माण हुआ है, उसका एस्टीमेट व कुल लागत, ठेकेदार का नाम पता, टेंडर की राशि, कितना पैसा दिया गया, कितनी जमीन डूबी और कितने लोगों को मुआवजे का पैसा नहीं मिला।
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