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देश से फरार उद्योगपति विजय माल्या को कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक और झटका दिया है। हाईकोर्ट ने माल्या को ब्रिटेन की एक कंपनी का बकाया न देने पर उनकी एयरलाइंस किंगफिशर को यहां से समेट लेने का निर्देश दिया है।
जस्टिस वी.कोठारी ने शुक्रवार को किंगफिशर एयरलाइंस के एयरोट्रान कंपनी का बकाया नहीं चुकाने पर माल्या की कंपनी को बंद करने को कहा है। जस्टिस कोठारी ने कहा कि किंगफिशर ने दोनों कंपनियों के बीच तय समय में बकाया नहीं चुकाया है। बल्कि उसने उसके बाद भी ब्रिटिश कंपनी को उसकी रकम वापस नहीं की। इसलिए अदालत ने एयरलाइंस कंपनी को पूरी तरह से बंद करने का फरमान सुना दिया है।
दरअसल 24 फरवरी, 2012 को दोनों कंपनियों के बीच हुए समझौते के तहत किंगफिशर एयरलाइंस को एयरोट्रान को 35 करोड़ रुपये चुकाने थे। तब किंगफिशर ने वादा किया था कि वह 2012 में मार्च से अक्टूबर के बीच एयरोट्रान को पूरी रकम लौटा देगी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जस्टिस कोठारी ने पाया कि किंगफिशर एयरलाइंस की बैलेंसशीट कंपनी की खस्ता हालत बयान करती है।
उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2012 से डीजीसीए ने माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस की उड़ानों के परमिट को निलंबित कर दिया है। ब्रिटिश कंपनी एयरोट्रान एक ऋणदाता और विमानों के पार्ट्स बेचने वाली कंपनी है।
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