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नई दिल्ली. 'बिग बॉस' के कंटेस्टेंट स्वामी ओमजी महाराज के खिलाफ उनके भाई द्वारा दर्ज कराए गए चोरी के एक मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) सतीश कुमार अरोड़ा ने ओमजी को अगली सुनवाई की तारीख तीन दिसंबर को पेश होने का आदेश देते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
सीएमएम ने कहा कि बार-बार के आदेश के बाद भी आरोपी पेश नहीं हुआ। फाइल पर गौर करने से पता चलता है कि 14 अक्तूबर, 2016 के आदेश के बावजूद आरोपी गैरहाजिर था, इसलिए आरोपी के खिलाफ 8 नवंबर के लिए गैर जमानती वारंटी जारी करने का निदेर्श दिया जाता है।
अदालत ने कहा कि आठ नवंबर को पेशी से छूट का आवेदन मंजूर कर लिया गया और इस निदेर्श के साथ गैर जमानती वारंट पर स्थगन लगा दिया गया था कि वह 21 नवंबर को जरूर पेश होंगे लेकिन वह नहीं आए।
बता दें कि साल 2008 में स्वामी ओमजी के भाई ने उनके खिलाफ लोधी कॉलोनी थाने में में चोरी का केस दर्ज कराया था। इसके साथ ओमजी पर आर्म्स एक्ट, चोट पहुंचाने और ब्लैकमेलिंग के भी मामले दर्ज हैं।
नई दिल्ली. 'बिग बॉस' के कंटेस्टेंट स्वामी ओमजी महाराज के खिलाफ उनके भाई द्वारा दर्ज कराए गए चोरी के एक मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) सतीश कुमार अरोड़ा ने ओमजी को अगली सुनवाई की तारीख तीन दिसंबर को पेश होने का आदेश देते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
सीएमएम ने कहा कि बार-बार के आदेश के बाद भी आरोपी पेश नहीं हुआ। फाइल पर गौर करने से पता चलता है कि 14 अक्तूबर, 2016 के आदेश के बावजूद आरोपी गैरहाजिर था, इसलिए आरोपी के खिलाफ 8 नवंबर के लिए गैर जमानती वारंटी जारी करने का निदेर्श दिया जाता है।
अदालत ने कहा कि आठ नवंबर को पेशी से छूट का आवेदन मंजूर कर लिया गया और इस निदेर्श के साथ गैर जमानती वारंट पर स्थगन लगा दिया गया था कि वह 21 नवंबर को जरूर पेश होंगे लेकिन वह नहीं आए।
बता दें कि साल 2008 में स्वामी ओमजी के भाई ने उनके खिलाफ लोधी कॉलोनी थाने में में चोरी का केस दर्ज कराया था। इसके साथ ओमजी पर आर्म्स एक्ट, चोट पहुंचाने और ब्लैकमेलिंग के भी मामले दर्ज हैं।
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