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आरबीआई ने यह साफ कर दिया है कि जिन बैंक खातों में 50 हजार रुपये से ज्यादा कि रकम जमा की जाएगी उनपर उसकी कड़ी नजर रहेगी। 31 दिसंबर तक नोट बदलने की समय सीमा है और इसी बीच आयकर विभाग की बैकों में जमा होने वाले पैसों पर कड़ी नजर रहेगी।
आरबीआई ने यह जानकारी भी दी कि 50 हजार रुपये से ज्यादा की रकम जामा कराने के लिए पैन कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सरकार ने भी बैंकों और डाक घरों को यह निर्देश भी दिए हैं कि वह बचत खातों में ढाई लाख रुपये से ज्यादा और करेंट खातों में 12 लाख रुपये से ज्यादा की राशि जमा कराने वालों के बारे में आयकर विभाग को जानकारी दें।
इसके अलावा को-ऑपरेटिव बैंकों को भी तय की गई रकम से ज्यादा की राशि जमा कराए जाने की स्थिति में आयकर विभाग को सूचित करना पड़ेगा। वित्त मंत्रालय ने भी बेंकिंग कंपनियों, को-ऑपरेटिव बैंकों और डाक घरों द्वारा दाखिल की जाने वाली सालाना इंफॉर्मेश रिटर्न रिपोर्ट के बार में नए निर्देश दिए हैं।
नए निर्देशों से पहले बैंक किसी एक खाते में साल भर में 10 लाख रुपये से ज्यादा की रकम जमा होने की ही जानकारी आयकर विभाग को दी जाती थी लेकिन अब इसमें बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा जमा की गई रकम, खाता धारक के टैक्स रिटर्न से अधिक पाई जाती है तो 200% का जुर्माना भी लगेगा।
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