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दिल्ली । केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए रोजमर्रा की 33 वस्तुओं पर से वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों को घटा दिया है. जीएसटी काउंसिल (GST Council) की शनिवार को दिल्ली में हुई बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इन राहतों का एलान किया.
वित्त मंत्री ने बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि टेलीविजन स्क्रीन, मॉनीटर, टायर, लिथियम-आयन बैट्री वाले पावर बैंक्स जैसी चीजों पर से सरकार ने टैक्स की दरें घटा दी हैं. इन चीजों पर अब 28 की जगह सिर्फ 18 प्रतिशत GST लगेगा. उन्होंने बताया कि सिनेमा के टिकटों पर भी GST की दरें घटाई गई हैं. 100 रुपए तक वाले सिनेमा के टिकट पर अब जहां 12 प्रतिशत टैक्स लगेगा, वहीं इससे ऊपर की टिकटों के लिए भी लोगों को अब 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा.
इससे पहले जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुए फैसलों के बारे में पुडेचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि रोजमर्रा के कामकाज में इस्तेमाल होने वाली 33 चीजों पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत और 5 प्रतिशत कर दी गई है. नारायणसामी ने कहा कांग्रेस की मांग थी कि लग्जरी उत्पादों को छोड़कर अन्य सभी प्रोडक्ट पर जीएसटी की दर कम करके 18 प्रतिशत और उससे नीचे की जाए. सरकार इससे सहमत भी है. सिर्फ 34 उत्पादों को छोड़कर बाकी सभी को 18 या उससे कम की GST दर में रखा गया है.
आपको बता दें कि अभी तक 39 वस्तुओं पर 28 फीसदी टैक्स लगता था, जिसे अब घटाकर 34 कर दिया गया है, यानि 5 अन्य उत्पादों को 28 फीसद की अधिकतम GST दर से बाहर किया गया है. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 1,200 से अधिक वस्तुओं और सेवाओं में से 99 प्रतिशत पर 18 प्रतिशत या उससे कम जीएसटी लगेगा. एक अधिकारी ने कहा था कि वाहन के टायरों पर 28 प्रतिशत जीएसटी से आम आदमी प्रभावित हो रहा है. ऐसे में जीएसटी परिषद का मुख्य ध्यान आम आदमी पर जीएसटी का बोझ कम करने पर रहा.
GST काउंसिल की बैठक की मुख्य बातें
– बैंकों द्वारा प्राथमिक बचत खातों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के खातों पर दी जाने वाली सेवाओं को जीएसटी से मुक्त किया गया है.
– जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की नयी प्रणाली एक जनवरी 2019 से लागू होगी.
– जीएसटी काउंसिल ने 23 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरों में कमी की है, इससे राजस्व पर 5,500 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ेगा.
– सिनेमा के 100 रुपए तक के टिकट पर अब 18 प्रतिशत की बजाय 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. वहीं 100 रुपए से ऊपर के टिकट पर 28 प्रतिशत की बजाय 18 फीसदी जीएसटी देना पड़ेगा.
– वित्त मंत्री ने कहा- 28 प्रतिशत GST स्लैब में अब सिर्फ 28 आइटम बचे हैं, जिनमें सीमेंट और लग्जरी चीजें शामिल हैं.
– रियल एस्टेट में GST की दरें लागू करने को लेकर सरकार की एक कानूनी समिति अध्ययन करेगी, जिस पर जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में विचार किया जाएगा.
– जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की नयी प्रणाली एक जनवरी 2019 से लागू होगी.
– जीएसटी काउंसिल ने 23 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरों में कमी की है, इससे राजस्व पर 5,500 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ेगा.
– सिनेमा के 100 रुपए तक के टिकट पर अब 18 प्रतिशत की बजाय 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. वहीं 100 रुपए से ऊपर के टिकट पर 28 प्रतिशत की बजाय 18 फीसदी जीएसटी देना पड़ेगा.
– वित्त मंत्री ने कहा- 28 प्रतिशत GST स्लैब में अब सिर्फ 28 आइटम बचे हैं, जिनमें सीमेंट और लग्जरी चीजें शामिल हैं.
– रियल एस्टेट में GST की दरें लागू करने को लेकर सरकार की एक कानूनी समिति अध्ययन करेगी, जिस पर जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में विचार किया जाएगा.
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