कृषि कार्य करते समय मृत्यु होने पर प्रत्येक प्रकरण में दिये गये 4 लाख रूपये
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जिला ब्यूरो चीफ, जिला नरसिंहपुर // अरुण श्रीवास्तव : 91316 56179
नरसिंहपुर, /जीवन कल्याण योजना के तहत कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा कृषि कार्य करते समय मृत्यु हो जाने के गाडरवारा तहसील के 6 प्रकरणों में मृतक के निकटतम वारिस हेतु कुल 24 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। प्रत्येक प्रकरण में 4 लाख रूपये मंजूर किये गये हैं।
इस सिलसिले में गाडरवारा तहसील के ग्राम रम्पुरा निवासी बलीराम उर्फ बल्लू ठाकुर पिता मंटू की खेत में बिजली करेंट लगने से 22 मई 2018 को मृत्यु हो जाने के कारण 4 लाख रूपये की सहायता राशि मृतक के निकटतम वारिस उनके पिता मंटू गंजन गौंड़ के लिए स्वीकृत की गई है।
इसी तरह ग्राम सहावन निवासी उत्तम सिंह पिता काशीराम लोधी की खेत में बिजली करेंट लगने से 23 जून 2018 को मृत्यु हो जाने के कारण 4 लाख रूपये की सहायता राशि मृतक की निकटतम वारिस उनकी पत्नी सीमा बाई के लिए स्वीकृत की गई है।
इसी तरह ग्राम कोठिया निवासी अरविंद कुमार पिता संतोष कुमार ब्रााम्हण की खेत में बिजली करेंट लगने से 12 मई 2018 को मृत्यु हो जाने के कारण 4 लाख रूपये की सहायता राशि मृतक की निकटतम वारिस उनकी पत्नी रजनी बाई के लिए स्वीकृत की गई है।
इसी तरह ग्राम तूमड़ा निवासी जानकी बाई पति भगवान सिंह की खेत में बिजली करेंट लगने से 23 दिसम्बर 2017 को मृत्यु हो जाने के कारण 4 लाख रूपये की सहायता राशि मृतक के निकटतम वारिस उनके पति भगवान सिंह सन्नूलाल, पुत्री संगीता, निकिता एवं पुत्र सोनू व रितिक काछी के लिए स्वीकृत की गई है।
इसी तरह ग्राम करहैया (मौजा सूखा) निवासी नरेश पिता हंसराज राठौर की खेत में बिजली करेंट लगने से 4 जून 2018 को मृत्यु हो जाने के कारण 4 लाख रूपये की सहायता राशि मृतक के निकटतम वारिस उनके पिता हंसराज पन्नालाल राठौर के लिए स्वीकृत की गई है।
इसी तरह ग्राम ढुरसरा निवासी ब्राजेश कुशवाहा पिता सुरेश की खेत में बिजली करेंट लगने से 6 मई 2018 को मृत्यु हो जाने के कारण 4 लाख रूपये की सहायता राशि मृतक की निकटतम वारिस उनकी पत्नी कमला बाई के लिए स्वीकृत की गई है।
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