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जिला ब्यूरो चीफ, जिला छिंदवाडा // राज कुमार सक्ससेना : 92850 74034
छिन्दवाडा. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण और उपभोक्ता हितों के प्रचार-प्रसार के लिये राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में आगामी 24 दिसंबर को दोपहर एक बजे से स्थानीय जनपद पंचायत कार्यालय छिन्दवाड़ा के सभागार में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है ।
जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कांता ठाकुर के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय विधायक श्री दीपक सक्सेना करेंगे तथा नगर निगम महापौर श्रीमती कांता योगेश सदारंग एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम की श्रीमती पारो रायजादा एवं सदस्य द्वय सुश्री निधि बारंगे और श्री सतीश कुमार साहू विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे । जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा जिले के सभी उपभोक्ताओं, स्वयंसेवी संगठनों और अन्य संबंधित संस्थाओं से इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर इसे सफल बनाने की अपील की है ।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिये पर्याप्त प्रावधान किये गये है और उनके हितों के संरक्षण के लिये जिला एवं राज्य स्तर पर उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग गठित किये गये है । उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी देने और अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिलाने के साथ ही उपभोक्ताओं के संरक्षण एवं जागरूकता के लिये भारत शासन द्वारा प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस घोषित किया गया हैं तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है ।
उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में उपभोक्ताओं के हित से जुड़े सभी विभाग अपने-अपने विभागों की जानकारी एवं उपभोक्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे । कार्यक्रम में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उपभोक्ता जागरूकता एवं उनके हितों के संरक्षण संबंधित विषयों पर चित्रकला/निबंध आदि गतिविधियों में पुरूस्कृत भी किया जायेगा ।
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