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जिला ब्यूरो चीफ, जिला नरसिंहपुर // अरुण श्रीवास्तव : 91316 56179
नरसिंहपुर. पर्यावरण की दृष्टि से नर्मदा एवं अन्य नदियों की सुरक्षा करने, शासन को होने वाली आर्थिक क्षति एवं खनिजों के अवैध उत्खनन व परिवहन को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से न्यायालय कलेक्टर नरसिंहपुर ने रेत खनिज के अवैध उत्खनन व परिवहन के एक प्रकरण में मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 के तहत जप्तशुदा एक ट्रेक्टर पावर ट्रेक वाहन एवं तीन घन मीटर रेत खनिज राजसात करने का आदेश दिया है।
साथ ही अनावेदकों के विरूद्ध उत्खनित रेत खनिज की रायल्टी का 20 हजार रूपये अर्थदंड लगाया है और इस जुर्माने के बराबर 20 हजार रूपये की राशि का अतिरिक्त दंड पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में भी अधिरोपित किया है। इस तरह कुल 40 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया गया। इस सिलसिले में कलेक्टर दीपक सक्सेना ने अवैध खनिज उत्खनन व परिवहन को रोकने के लिए खनिज अधिकारी को आदेशित किया गया है कि वे उक्त राशि निर्धारित मद में जमा करायें और वाहन तथा खनिज का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करें।
इस सिलसिले में तहसीलदार गाडरवारा ने प्रतिवेदित किया कि एक बिना नम्बर के ट्रेक्टर को अवैध रूप से रेत खनिज का परिवहन करते हुए 18 सितम्बर 2018 को इमलिया में पाया गया एवं उसमें लगी ट्राली से अवैध रूप से तीन घन मीटर रेत खनिज परिवहन करते हुए मिली। मौके पर खनिज परिवहन के लिए कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रकरण के साथ थाना प्रभारी चीचली का पत्र, जप्ती पत्रक एवं वाहन के दस्तावेजों की फोटोकापी संलग्न की गई। प्रकरण में अनावेदक गाडरवारा के निवासी वाहन मालिक प्रसन्न कुमार पिता संतोष कुमार नीखरा और सूखाखैरी निवासी वाहन चालक फूलसिंह पिता लालजी प्रसाद ग्वाल को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये।
प्रकरण में अनावेदक पक्ष द्वारा रेत खनिज किसी वैध ठेकेदार से प्राप्त किये जाने के कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकरण में यह प्रमाणित पाया गया कि अनावेदकों द्वारा तीन घन मीटर रेत खनिज का अवैध उत्खनन एवं परिवहन किया गया है। यह कृत्य मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय है। फलस्वरूप न्यायालय कलेक्टर द्वारा उक्त जप्तशुदा वाहन बिना नम्बर का ट्रेक्टर पावर ट्रेक इंजन नम्बर ए- 3430336 एवं चैचिस नम्बर 1053383068 एजी एवं तीन घन मीटर रेत खनिज शासन पक्ष में राजसात करने का आदेश जारी किया गया है।
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