खण्डवा. ओंकारेश्वर नगर पंचायत के तत्कालीन सीएमओ, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सहित तीन लोगों को स्थानीय अपर सत्र न्यायालय ने 5-5 वर्ष के कारावास और 52 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वर्ष 2004-05 में लोकायुक्त पुलिस ने ओंकारेश्वर के तत्कालीन सीएमओ और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष तथा उपयंत्री पर पाइप खरीदी मामले में भ्रष्टाचार का प्रकरण दर्ज किया था। शिकायतकर्ता बड़वाह के एक पत्रकार नेलगभग 7 वर्ष बाद आए इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई कर जनहित के मामलों में भ्रष्ट चेहरों को बेनकाब किया जा सकता है।
स्थानीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती अशिता श्रीवास्तव ने एक फैसले में वर्ष 2004-05 में लोकायुक्त पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियिम के तहत ओंकारेश्वर के तत्कालीन सीएमओ राव शैलेन्द्रसिंह पिता शौभागसिंह, जितेन्द्रसिंह सोलंकी, सीएमओ नरेन्द्रसिंह पिता उदयसिंह पंवार को भ्रष्टाचार के आचरण में लिप्त पाते हुए पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई। न्यायालय के मुताबिक पाइप खरीदी में नगर पंचायत सीएमओ, अध्यक्ष एवं उपयंत्री ने जनहित के कार्य में नियमों का उल्लंघन कर भ्रष्ट आचरण किया है।
न्यायाधीश ने जुर्माने के तौर पर भी आरोपियों पर 52 हजार रूपए जमा करने के आदेश दिए हैं। सभी आरोपियों को तत्काल जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि इस मामले में बड़वाह के पत्रकार हरभजनसिंह भाटिया ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कर मामले की जांच का आवेदन दिया था। वर्ष 2005 में श्री भाटिया की शिकायत के बाद लोकायुक्त पुलिस ने सभी दस्तावेज जप्त कर कार्रवाई आरंभ की थी।
No comments:
Post a Comment