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रायसेन | बलात्कार एवं हत्या के जघन्य तथा सनसनीखेज प्रकरण में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती तृप्ती शर्मा द्वारा आरोपी महेन्द्र सिंह गोड़ को धारा 302 तथा 376(2) में दोहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही आरोपी महेन्द्र को धारा 302 तथा 376(2) में एक-एक हजार रूपए के अर्थदण्ड तथा धारा 316 में सात वर्ष के सश्रम करावास तथा 500 रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। न्यायालय में शासन की ओर से इस प्रकरण की पैरवी उप संचालक अभियोजन श्री आरएस कुमरे द्वारा की गई।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 02 मार्च 2016 को दोपहर लगभग 03 बजे थाना सलामतपुर के ग्राम सुआखेड़ी स्थित खेत में आरोपी महेन्द्र सिंह पिता विपत सिंह गोड़ द्वारा फरियादी गर्भवती महिला की सहमति एवं इच्छा के विरूद्ध उसके साथ बलात्कार कर हत्या कर दी, जिससे महिला के पेट में पल रहे बच्चे की भी मृत्यु हो गई।
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