नीमच : ससुराल जाकर पत्नि से मारपीट करने वाले पति के रिश्तेदारों को सजा व जुर्माना |
नीमच। श्री मनोज कुमार राठी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा सुसराल जाकर पत्नि से मारपीट करने वाले पति के 09 रिश्तेदारों को मारपीट करने के आरोप का दोषी पाकर न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500-500रू. जुर्माने से दण्डित किया।
अभियोजन मीड़िया सेल प्रभारी एडीपीओं श्री रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 05 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 25.04.2013 को सुबह के 08ः30 बजे फरियादीया दुर्गा के एकता कॉलोनी, बघाना, नीमच स्थित पीहर की है। दुर्गा की शादी मंदसौर में बंटी पिता रामचन्द्र भाट के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसका पति शराब पीकर उससे मारपीट करता था, इसलिए वह उसकी मॉ के पास चली गई। घटना दिनांक को उसका पति बंटी अन्य 10 रिश्तेदारों के साथ दुर्गा को लेने गया और कहने लगा कि दुर्गा ससुराल से बीस हजार रूपये लेकर आई है,
इसलिए पैसे और दुर्गा को ले जाना है, ऐसा कहकर बंटी और अन्य रिश्तेदार दुर्गा, रेखा और बलवंत के साथ लात-घुसों और लट्ठ से मारपीट करने लगे तब बंशीलाल, अजय, जुतनबाई व शांतिबाई ने बीच-बचाव किया। फरियादी दुर्गा ने पुलिस थाना बघाना पर रिपोर्ट लिखाई जिस पर से अपराध क्रमांक 61/13, धारा 147, 323/149 भादस का पंजीबद्व किया गया। घायलों का मेडिकल कराने के बाद शेष विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान फरियादीया का पति बंटी व अन्य आरोपी दिनेश के फरार हो जाने से शेष 09 आरोपीयों के विरूद्व न्यायालय में विचारण चला।
श्री विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा अभियोजन की और से घायलों, चश्मदीदों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। श्री मनोज कुमार राठी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपीगण (1) शिवा पिता धन्ना भाट, उम्र-40 वर्ष, (2) गोपाल पिता बाबरू भाट, उम्र-30 वर्ष, (3) लाला पिता चंदु भाट, उम्र-26, (4) दिनेश पिता चेनराम भाट, उम्र-23 वर्ष, (5) चेनराम पिता जग्गु भाट, उम्र-60वर्ष, पांचो निवासी भागेश्वर मंदिर के पास, जिला-नीमच, (6) चंदु पिता भबूत भाट, उम्र-40 वर्ष, (7) मोहनलाल पिता वीरमा भाट, उम्र-40 वर्ष,
(8) सुरेश पिता चन्दु भाट, उम्र-22 वर्ष, तीनों निवासी-एकता कॉलोनी बघाना, जिला-नीमच और (9) मदनलाल पिता रामलाल भाट, उम्र-47 वर्ष, निवासी-ग्वाल देविया, जिला-नीमच को धारा-147, 323/149 भादवि (पांच से अधिक व्यक्तियों द्वारा मारपीट करना) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500-500रू. जुर्माने से दण्डित किया, साथ ही तीनों घायलों को 3000-3000रू. प्रतिकर प्रदान करने का आदेश दिया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्री विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा की गई।
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