Saturday, October 31, 2015

अवैध खनन से हुये नुकसान की करे भरपाई - एनजीटी

🔰राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण भोपाल बेंच मे जस्टिस दिलीप सिंह एवं प्रो॰ एआर युसुफ ने नर्मदा नदी से अवैध रेत खनन पर सक्त रुख अपनाते हुये वंशिका कंस्ट्रक्सन व शिवा कार्पोरेसन को दोषी मानते हुए अवैध खनन से हुये नुकसान की भरपाई करने का आदेश पारित किया।

🔰समाजसेवी विनायक परिहार व पर्यावरण संरक्षण समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुये एनजीटी ने आज नर्मदा नदी मे पर्यावरण व जीव जन्तु संरक्षण पर महत्वपूर्ण आदेश पारित किया ।

🔰मीनिंग कार्पोरेसन को नर्मदा नदी की रेत खदानों का वार्षिक रेत बजट बनाने कहा जिस मे रेत की उपलब्धता, रेत की अवशकता, रेत खनन से पर्यावरण पर प्रभाव, जलीय जीवन पर प्रभाव, प्रति वर्ष होने वाले रेत के जमाव की मात्र का आकलन, आदि बिन्दुओ पर जानकारी का शपथ पत्र प्रस्तुत करने निर्देशित किया ।

🔰जब वंशिका कंपनी के वकील ने बताया की कंपनी ने निर्धारित मात्र से कम मात्रा मे रेत का खनन किया है तो एनजीटी ने रेत खदानों से खनन की गई रेत की मात्रा पर भी संदेह व्यक्त किया और मीनिंग कार्पोरेसन से खनन कंपनी द्वरा 50% नुकसान पर लगातार खनन का कारोबार कैसे किया जा रहा है इस की जाँच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे कहा ।

🔰एनजीटी ने मीनिंग कार्पोरेसन और उनके ठेकेदारो द्वरा लगातार पर्यावरण के नियमो का उलंघन एवं शासन के राजस्व की चोरी पर चिंता व्यक्त की और खनिज विभाग से नियमो के उलंघन पर तत्काल लिज़ समाप्त करने कहा ।

🔰 एनजीटी ने खनिज विभाग के प्रमुख सचिव से पूछा की नियम कानून का उलंघन कर खनन करने वाले खनिज निगम के महानिर्देशक पद उनका आसीन होना उचित है क्या ?

🔰न्यायाधिकरण ने मानिंग कार्पोरेसन भोपाल, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जबलपुर, मछ्ली विभाग नरसिंहपुर, मीनिंग अधिकारी नरसिंहपुर व वंशिका कंपनी को खनन से हुये नुकसान की भरपाई की योजना बना कर प्रस्तुत करने निर्देशित किया ।

🔰 खनन की दोषी वंशिका कंपनी द्वरा अभी तक 1 करोड़ की सुरक्षा निधि जमा न करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये 1करोड़ की प्रदूषणकर्ता दंड राशि  जमा करने वंशिका का अंतिम अवसर दिया ।

🔰एन जी टी द्वारा भेजे गये संयुक्त  जाच दल ने नर्मदा नदी मे हुये खनन मे बडी बडी पोकलेन मशीनों व डम्परो के उपयोग,  नर्मदा नदी मे पानी के अन्दर मोटर वोट से किये गये खनन पर मशीनों व मोटर वोट आदि को जप्त ना करने पर भी सरकार को फटकार लगाई

🔰रेलवे द्वरा जबलपुर नरसिंहपुर जिले की सीमा पर स्थित रेल पुल को खनन से हुये नुकसान का आकलन और एसडीएम गोटेगाव द्वरा भी शिव कार्पोरेसन की जांच निर्धारित समयसीमा मे ना करने पर  भी न्यायाधिकरण ने नाराजगी व्यक्त की।

🔰 खनन के लिए दोषी  महंत कंपनी के मालिक संदीप महंत को उपस्थित होने जमानती वारंट भी जारी किया गया ।

🔰आज की सुनवाई मे याचिका कर्ता विनयक परिहार और उन के अधिवक्ता विजय साहनी, शिवा और वंशिका के वकील शेयश धर्माधिकारी, व सरकार की और से पारुल भदोरिया उपस्थित रहे ।

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