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भोपाल। आरकेडीएफ को फायदा पहुंचाने के मामले में फरियादी द्वारा कोर्ट में अपना केस वापस लेने का आवेदन पेश किए जाने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और तत्कालीन तकनीकी शिक्षा मंत्री राजा पटेरिया के खिलाफ अब ईओडब्ल्यू जांच नहीं करेगा। इस मामले में बुधवार को पटेरिया ने बयान दर्ज कराए थे और 30 अक्टूबर को दिग्विजय सिंह को ईओडब्ल्यू ने बयान देने बुलाया था।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजेश नंदेश्वर की अदालत ने आज आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) को पत्र भेजा है जिसमें उससे मांगे गए जांच प्रतिवेदन के लिए जांच नहीं करने और लौटती डाक से अदालत द्वारा भेजे आवेदन की प्रतिलिपि वापस भेजने का आदेश किया है।
गौरतलब है कि तुलसीनगर के राधावल्लभ शारदा ने अदालत में यह आवेदन किया था कि आरकेडीएफ को फायदा पहुंचाने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा किए गए 25 लाख रुपए के जुर्माने को दिग्विजय सिंह व पटेरिया ने पांच गुना कम कर दिया था। इसके आधार पर अदालत ने 21 अप्रैल 2015 व तीन जुलाई 2015 को आदेश कर ईओडब्ल्यू से जांच कर प्रतिवेदन मांगा था।
भोपाल। आरकेडीएफ को फायदा पहुंचाने के मामले में फरियादी द्वारा कोर्ट में अपना केस वापस लेने का आवेदन पेश किए जाने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और तत्कालीन तकनीकी शिक्षा मंत्री राजा पटेरिया के खिलाफ अब ईओडब्ल्यू जांच नहीं करेगा। इस मामले में बुधवार को पटेरिया ने बयान दर्ज कराए थे और 30 अक्टूबर को दिग्विजय सिंह को ईओडब्ल्यू ने बयान देने बुलाया था।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजेश नंदेश्वर की अदालत ने आज आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) को पत्र भेजा है जिसमें उससे मांगे गए जांच प्रतिवेदन के लिए जांच नहीं करने और लौटती डाक से अदालत द्वारा भेजे आवेदन की प्रतिलिपि वापस भेजने का आदेश किया है।
गौरतलब है कि तुलसीनगर के राधावल्लभ शारदा ने अदालत में यह आवेदन किया था कि आरकेडीएफ को फायदा पहुंचाने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा किए गए 25 लाख रुपए के जुर्माने को दिग्विजय सिंह व पटेरिया ने पांच गुना कम कर दिया था। इसके आधार पर अदालत ने 21 अप्रैल 2015 व तीन जुलाई 2015 को आदेश कर ईओडब्ल्यू से जांच कर प्रतिवेदन मांगा था।
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