(तुलसी नगर स्थित विवादित भूखंड पर निर्मित आलीशान मकान, जिसका निर्माण अंतिम दौर में है।)
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इंदौर। एमजी रोड पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नक्शा पास कराने के मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने डीबी स्टार इंदौर के स्थानीय संपादक मनोज बिनवाल व उनकी पत्नी भावना के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि कूटरचित नक्शा प्रस्तुत कर मकान का नक्शा पास कराया गया।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमित रंजन समाधिया के निर्देश पर केस दर्ज किया गया है। जितेंद्र दास निवासी स्कीम 71 की याचिका पर कोर्ट ने केस दर्ज करने के निर्देश दिए थे। जितेंद्र दास के वकील कपिल शुक्ला के मुताबिक मनोज और भावना बिनवाल ने तुलसी नगर में प्लॉट नंबर 224 ए खरीदा था, जो अवैध होने की जानकारी के बाद भी खरीदा गया। उक्त भूखंड पर नगर निगम को नक्शा स्वीकृति का आवेदन किया था, जिसे जनवरी 2013 में निगम ने अस्वीकृत कर कहा था कि मौके पर भूखंड नहीं है। नगर व ग्राम निवेश विभाग (टीएंडसीपी) द्वारा 1992 में स्वीकृत कॉलोनी के नक्शे में प्लॉट नहीं होने की बात कही गई थी।
कूटरचित नक्शा भी किया था पेश
इसके बाद मनोज बिनवाल ने कॉलोनी का 2012 का स्वीकृत नक्शा प्रस्तुत किया। इस पर भवन अधिकारी ने दिसंबर 2014 में टीएंडसीपी के संयुक्त संचालक को पत्र लिखा। इसमें बताया कि तुलसी नगर का स्थल अनुमोदन टीएंडसीपी के पत्र क्रमांक 2736 दिनांक 10 जून 1992 द्वारा किया गया। कॉलोनी सेल ने स्थल अनुमोदन के दो मानचित्र भवन अनुज्ञा शाखा में भेजे, जिसमें टीएंडसीपी की स्वीकृति क्रमांक 2736 दिनांक 10 जून 2012 अंकित होने से संदेहास्पद स्थिति बन रही है। इस पर टीएंडसीपी ने जवाब दिया कि नक्शा पत्र क्रमांक 2736 दिनांक 10 जून 1992 द्वारा स्वीकृत है, इसमें भूखंड 224 उपलब्ध है।
इस पत्र के आधार पर निगम ने भूखंड 224 ए पर नक्शा स्वीकृत कर दिया। सितंबर 2015 में अनुविभागीय अधिकारी को संयुक्त संचालक टीएंडसीपी ने जो पत्र लिखा, उसमें साफ है कि उन्होंने भूखंड 224 का अभिमत भेजा था, 224 ए का नहीं। आरोप है कि नक्शा पास कराने के लिए आरोपितों ने फर्जी नक्शा निगम में पेश किया था। जिस प्लॉट को लेकर विवाद है, वहां आलीशान मकान का निर्माण अंतिम दौर में है। कोर्ट ने इस मामले को मुकदमा दर्ज करने लायक करते हुए आदेश दिए। टीआई बीएस रघुवंशी के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है।
स्रोत - पत्रिका
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