Toc News
नई दिल्ली: अगर आप नया पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है, क्योंकि सरकार आपके लिए राहत का खबर लेकर आई है। अब पासपोर्ट बनाने के दौरान पुलिस थाने के चक्कर नहीं काटने होंगे, पुलिस सत्यापन के नाम पर हो रही परेशानियों से निजात मिल गया है।
नई पासपोर्ट नीति के तहत पासपोर्ट बनाने के क्रम में आने वाली परेशानियों को दूर करने की दिशा में सरकार अहद कदम उठाने जा रही है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ऐलान किया है कि अब पासपोर्ट बनाने के लिए पुलिस सत्यापन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पुलिस सत्यापन में हो रही देरी के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। हां ये जरूर है कि पासपोर्ट बनने के बाद आपका सत्यापऩ कराया जाएगा और गलत पाए जाने पर पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद अगर आपके पास तीन चीजे हैं तो पासपोर्ट कम समय में बन सकता है।
नये नियम के मुताबिक अगर आपके पास > पैन कार्ड > आधार कार्ड > चुनाव पहचान पत्र > ड्राइविंग लाइसेंस
चारो में कोई एक पहचान पत्र है तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको करना बस ये है कि इनमें से किसी एक पहचान पत्र को राशन कार्ड, बिजली बिल और हाउस रेंट स्लिप में से किसी एक दस्तावेज और जरूरी कागजता के साथ अटैच कर पासपोर्ट सेवा केंद्र में जमा कर दें।
आपका पासपोर्ट बन जाएगा। पुलिस और थाने के आपको चक्कर नहीं काटने होंगे। कई लोग पुलिस सत्यापन के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और उनका पासपोर्ट लटक जाता है ऐसे हालात में सरकार की ये कोशिश काबिले तारीफ है।
नई दिल्ली: अगर आप नया पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है, क्योंकि सरकार आपके लिए राहत का खबर लेकर आई है। अब पासपोर्ट बनाने के दौरान पुलिस थाने के चक्कर नहीं काटने होंगे, पुलिस सत्यापन के नाम पर हो रही परेशानियों से निजात मिल गया है।
नई पासपोर्ट नीति के तहत पासपोर्ट बनाने के क्रम में आने वाली परेशानियों को दूर करने की दिशा में सरकार अहद कदम उठाने जा रही है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ऐलान किया है कि अब पासपोर्ट बनाने के लिए पुलिस सत्यापन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पुलिस सत्यापन में हो रही देरी के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। हां ये जरूर है कि पासपोर्ट बनने के बाद आपका सत्यापऩ कराया जाएगा और गलत पाए जाने पर पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद अगर आपके पास तीन चीजे हैं तो पासपोर्ट कम समय में बन सकता है।
नये नियम के मुताबिक अगर आपके पास > पैन कार्ड > आधार कार्ड > चुनाव पहचान पत्र > ड्राइविंग लाइसेंस
चारो में कोई एक पहचान पत्र है तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको करना बस ये है कि इनमें से किसी एक पहचान पत्र को राशन कार्ड, बिजली बिल और हाउस रेंट स्लिप में से किसी एक दस्तावेज और जरूरी कागजता के साथ अटैच कर पासपोर्ट सेवा केंद्र में जमा कर दें।
आपका पासपोर्ट बन जाएगा। पुलिस और थाने के आपको चक्कर नहीं काटने होंगे। कई लोग पुलिस सत्यापन के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और उनका पासपोर्ट लटक जाता है ऐसे हालात में सरकार की ये कोशिश काबिले तारीफ है।
No comments:
Post a Comment