Zakir Naik |
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जाकिर नाइक के एनजीओ पर लगा प्रतिबंध, सरकार ने जारी की अधिसूचना गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, प्राथामिक जांच में पाया गया कि आइआरएफ ने विदेशी धन के मामले में एफसीआरए के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
नई दिल्ली । सरकार ने मुस्लिम धर्म के विवादास्पद प्रचारक जाकिर नाइक द्वारा संचालित एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आइआरएफ) को सीधे विदेशी धन लेने से प्रतिबंधित करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस पाबंदी के लिए सरकार ने एक दुर्लभ कानून का सहारा लिया। अब एनजीओ को मिलने वाले विदेशी धन की जानकारी रिजर्व बैंक पहले गृह मंत्रालय को देगा।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, प्राथामिक जांच में पाया गया कि आइआरएफ ने विदेशी धन के मामले में एफसीआरए के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिए उसे अब सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी। एफसीआर 2010 की धारा 11 (3) के तहत अधिसूचना जारी करने का यह दुर्लभ मामला है।
सूत्रों ने बताया कि आधिकारिक आदेश के माध्यम से भी यह किया जा सकता था। गृह मंत्रालय का कहना है कि अब एनजीओ को मिलने वाले विदेशी धन को लेकर रिजर्व बैंक मंत्रालय को सूचित करेगा। मंत्रालय से अनुमति के बाद ही धन आइआरएफ को जारी किया जाएगा।
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