नीमच : व्यापारी ने रात को बॉस बेचने से मना किया तो की मारपीट, 9 दिवस का कारावास एवं जुर्माना |
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जिला ब्यूरो चीफ नीमच // विश्वजीत भट्ट : 9575888891
नीमच। श्री एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा एक आरोपी को रात्री के समय बॉस बेचने से मना करने वाले व्यापारी के साथ पत्थर से मारपीट करने के आरोप का दोषी पाकर 9 दिवस के कारावास एवं 500रू जुर्माने से दण्डित किया।
अभियोजन मीड़िया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 06 वर्ष पुर्व की होकर दिनांक 01.12.2012 की रात्री के लगभग 10ः45 बजे हैं। फरियादी मोहम्मद सलीम, ट्रीनीटी स्कुल के पास, नीमच स्थित अपनी दुकान को बंद कर रहा था, उसी समय आरोपी वहां पर आया और उसने फरियादी से कहा कि बॉस चाहिए, तो फरियादी ने कहा कि दुकान बंद हो गई हैं, सुबह ले जाना, इस बात पर विवाद करके आरोपी ने पत्थर से फरियादी के साथ मारपीट की, तब मोहम्मद शमीम ने बीच-बचाव किया। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 643/2012, धारा 323 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध हुआ। पुलिस नीमच केंट द्वारा फरियादी का मेडिकल कराने के बाद शेष विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में विचारण के दौरान फरियादी मोहम्मद सलीम, बीच-बचाव करने वाले मोहम्मद शमीम सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर अपराध को प्रमाणित कराया गया। श्री एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी रफीक पिता ताज मोहम्मद, उम्र 45 वर्ष, निवासी-मूलचंद मार्ग, पुरानी नगर पालिका, नीमच को धारा 323 भादवि (मारपीट करना) में 09 दिवस के कारावास एवं 500रू जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा की गई।
(रितेश कुमार सोमपुरा)
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
मीडिया सेल प्रभारी, अभियोजन कार्यालय,
जिला-नीमच (म0प्र0)
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