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जिला ब्यूरो चीफ नीमच // विश्वजीत भट्ट : 9575888891
नीमच। श्री वंदन मेहता, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नीमच द्वारा एक शराब तस्कर जो कि 12 वर्ष से फरार था, उसका जमानत आवेदन अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 02.06.2003 नयागांव चौकी पुलिस को मुखबीर सूचना मिली कि ग्राम-खोर-अचलावदा के कच्चे रस्ते पर एक व्यक्ति साईकल पर दो केनों में लगभग 55 लीटर कच्ची शराब की तस्करी कर रहा हैं।
सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर व उससे शराब जप्त कर उसके विरूद्ध धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान जमानत पर होने से आरोपी 22.11.2006 को फरार हो गया जो लगभग 12 वर्ष तक फरारी काटने पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहॉ आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।
जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा न्यायालय के समक्ष आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का मौखिक विरोध करते हुए तर्क रखे गये कि आरोपी पूर्व में लगभग 12 वर्ष तक फरार रहा हैं तथा यदि इसे जमानत दे दी गई तो वह पूनः फरार हो जायेगा, साथ ही आरोपी पर 50 बल्क लीटर से अधिक कच्ची शराब की तस्करी का आरोप हैं जो कि गंभीर अपराध हैं इसलिए आरोपी की जमानत निरस्त की जाय।
अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए श्री वंदन मेहता, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नीमच द्वारा आरोपी भैरू उर्फ भैरूलाल पिता केशरिया, उम्र-42 वर्ष, निवासी-ग्राम चेंची, जिला चित्तौडगढ (राजस्थान) का जमानत आवेदन निरस्त कर उसको जेल भेजने का आदेश दिया गया। आरोपी द्वारा सत्र न्यायालय, नीमच में भी जमानत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसको उक्त आधारों पर निरस्त कर दिया गया।
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