पंजीबद्ध अपराध - थाना गोहलपुर अपराध क्रमांक 414/18 धारा 420 भा.द.वि.
गिरफ्तार आरोपी -
1- फिरोज शेख पिता यासिन शेख उम्र 24 वर्ष निवासी न्यू शीलमपुर पूर्वी दिल्ली, (आठवीं तक पढा है, कपडे की दुकान मे काम करता है)
2- सौरभ कुमार पिता सतीष कुमार उम्र 24 वर्ष निवासी न्यू उस्मानपुर पूर्वी दिल्ली
(बारहवीं तक पढा है, सिलाई का काम करता है )
घटना का विवरण - थाना गोहलपुर में संतोष कुमार कोष्टा निवासी गणेश चौक कटरा ने लिखित शिकायत की थी कि अधारताल मे उसकी कपडे की दुकान है। 14 जून 2013 को एचडीएफसी लाईफ इनश्यारेंस से 10 वर्षिय 80 लाख रूपये की पॉलसी करायी थी जिसका प्रीमियम 80 हजार रूपये प्रतिवर्ष देना था। उसने केवल एक ही बार 80 हजार रूपये जमा किये दुबारा किन्ही कारणों से पैसा जमा नहीं कर पाया । दिसम्बर 2017 में उसके फोन पर लगातार फोन आने लगे कि मैं एचडीएफसी लाईफ इन्श्योरेंस से बोल रहा हूॅ आपकी पॉलसी लैप्स हो जायेगी और आपके 80 हजार रूपये खत्म हो जायेंगे इसलिये आप तुरंत पैसे भेजे , उसके द्वारा ली हुई पॉलिसी की पूरी जानकारी उनके पास थी, जिससे उसे विश्वास होने लगा कि एचडीएफसी लाईफ इन्श्योरेंस के ही कर्मचारी है, पॉलसी को बचाने के लिये उन्होने 20 हजार रूपये ओबीसी सर्विस के नाम से चैक भेजने को कहा तो उसने एचडीएफसी बैक का 20 हजार रूपये का चैक दिनॉक 14-12-17 को विश्वास नगर सहदरा दिल्ली के एड्रेस पर भेज दिया, जिसका भुगतान 20-12-17 को हो गया। उसके बाद उसे दूसरे मोबाईल नम्बर से मनोज नाम के व्यक्ति ने फोन कर बताया कि आपकी पॉलसी ठीक हो गयी है, उसके बाद जनवरी 2018 से लगातार फोन पालसी के सम्बंध में आने लगे कि पॉलसी के ये फायदे है, आपको इतना फायदा होने वाला है, आप इसका फायदा, ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, उसके पास दो माह तक लगातार फोन आते रहे, उन लोगो के पास मेरी व्यक्तिगत एवं व्यापारिक पूरी जानकारी थी जो उसने एचडीएफसी लाईफ इंश्योरेंस पालसी लेते समय दी थी, उसने विश्वास कर उनके खाते में 20 लाख 20 हजार रूपये डाल दिये यह सभी रकम बैंक आनंद नगर छम्थ्ज् के द्वारा जमा की गयी। अब पैसे वापस मांगने पर पॉलसी पूरी करने के लिये 5 लाख रूपये और मांग रहे हेै। उसके मोबाईल पर अपने आपको एचडीएफसी लाईफ इंन्श्योरेस पॉलसी के अधिकारी कर्मचारी होना बताकर मनोज सिंह, श्वेता मैडम, जोशी मैडम, एस पी अरोरा नाम के व्यक्तियो के द्वारा अलग-अलग नम्बरो से फोन कर 20 लाख 20 हजार रूपये की धोखाधडी की है। शिकायत पर दिनॉक 11-7-18 को अज्ञात खाताधारक के विरूद्ध धारा 420 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री अमित सिंह (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री राजेश कुमार त्रिपाठी तथा नगर पुलिस अधीक्षक गोहलपुर श्री सीताराम यादव के निर्देशन में थाना प्रभारी गोहलपुर श्री प्रवीण सिंह धुर्वे के नेतृत्व मे एक टीम गठित की गयी। उप निरीक्षक सत्य नारायण कुशवाहा के द्वारा आरोपियो के द्वारा दिये गये बैंक एकाउंट की डिटेल, केवायसी फार्म, पैन कार्ड, अधार कार्ड आदि की जानकारी दौरान विवेचना के प्राप्त की जाकर दिल्ली मे ंदबिश देकर आरोपी फिरोज शेख एवं सौरव कुमार को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की निशादेही पर नगद 2 लाख 47 हजार रूपये, बैंक की चैक बुक एवं पास बुक आदि जप्त कर आरोपियों को टं्राजिक्ट रिमाण्ड पर जबलपुर लाया गया है। आरोपियों को मान्नीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर आरोपियो का पुलिस रिमाण्ड लिया जाकर सघन पूछताछ की जाना है। पकडे गये आरोपियो से इनके साथीदारानों एवं और भी इसी प्रकार की घटनाओं के सम्बंध में पूछताछ की जाना है।
महत्वपूर्ण भूमिका - आरोपियो की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी गोहलपुर श्री प्रवीण सिंह धुर्वे उनि सत्यनारायण कुशवाहा आरक्षक आशीष असाटी, . प्रिंस यादव. सुरेश उईके महिला आरक्षक प्रेमलता उईके की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री अमित सिंह (भा.पु.से.) ने टीम को नगद पुरूस्कार से पुरूस्कृत करने की घोषणा की है।
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