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भोपाल. मध्यप्रदेश के बहुचर्चित व्यापम महाघोटाला में अब प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के ख़िलाफ FIR दर्ज होगी. भोपाल ज़िला अदालत ने पीसीसी चीफ कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और प्रशांत पांडेय पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है.
ज़िला अदालत ने भोपाल की श्यामला हिल्स थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने 4 अक्टूबर को एफआईआर की कॉपी पेश करने के लिए कहा है. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कोर्ट में 27 हजार पेज के दस्तावेज, एक एक्सल शीट और एक पैन ड्राइव पेश की थी. सीबीआई ने अपनी जांच में किसी को दोषी नहीं पाया था. परंतु दिग्विजय सिंह का दावा है कि सीबीआई ने शिवराज सिंह को बचाने की कोशिश की है.पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह सहित 18 लोगों के खिलाफ भोपाल की स्पेशल कोर्ट में परिवाद दायर किया था.
उसके जवाब में बीजेपी विधि प्रकोष्ट के अध्यक्ष एडवोकेट संतोष शर्मा ने कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और प्रशांत पांडे के खिलाफ परिवाद पेश किया था. आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं. दिग्विजय सिंह ने जो दस्तावेज पेश किए हैं वो झूठे हैं. IPC की धारा 420, 466, 468 सहित कई धाराओं में परिवाद लगाया गया था. बीजेपी ने कांग्रेस के इन नेताओं पर कोर्ट को गुमराह और झूठे दस्तावेज पेश करने का आरोप लगाया.
इसी मामले में अब भोपाल ज़िला अदालत ने पीसीसी चीफ कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और प्रशांत पांडेय पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है.
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