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जिला ब्यूरो चीफ, जिला नरसिंहपुर // अरुण श्रीवास्तव : 91316 56179
नरसिहपुर / जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने नरसिंहपुर कलेक्टर द्वारा पत्रकार को एक साल के लिए जिला बदल करने जारी किए गए आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में प्रमुख सचिव गृह और नरसिंहपुर कलेक्टर को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब भी मांगा है।
नरसिंहपुर नेहरू वार्ड निवासी पत्रकार अंशुल ब्योहार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि नरसिंहपुर कलेक्टर अभय वर्मा द्वारा 22 नवंबर 2018 को उसके खिलाफ जिलाबदर का आदेश जारी किया गया है जबकि उसके खिलाफ जिले में एक भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। कलेक्टर ने इसके लिए याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया था।
याचिकाकर्ता ने नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि उसके खिलाफ एक भी प्रकरण दर्ज नहीं है। इसके बाद भी कलेक्टर ने मनमाने तरीके से आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को एक साल के लिए जिलाबदर कर दिया। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बीएल कांताराव से नरसिंहपुर कलेक्टर की कार्यप्रणाली के संबंध में सवाल पूछे गए थे। इससे नाराज होकर कलेक्टर ने याचिकाकर्ता को एक साल के लिए जिलाबदर कर दिया।
एकल पीठ को यह भी जानकारी दी गई कि पूर्व में कलेक्टर द्वारा दीपक श्रीवास्तव पत्रकार के खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने जिलाबदर के आदेश पर रोक लगा दी है। एकल पीठ ने अंशुल ब्यौहार और दीपक श्रीवास्तव की याचिका की सुनवाई एक साथ करने का निर्देश दिया है। मामले की पैरवी अधिवक्ता अंकित सक्सेना ने की.
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