हरदा : अवैध रेत खनन पर दस हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित |
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ब्यूरो चीफ सिराली, जिला हरदा // शेख अफरोज : 76101 80313
हरदा | 02-दिसम्बर-2018. अपर कलेक्टर श्री बाबूलाल कोचले ने आदेश जारी कर बिना रायल्टी पर्ची के रेत के अनाधिकृत परिवहन करने पर दस हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
उन्होने बताया कि खनिज निरीक्षक हरदा के द्वारा 9 अक्टूबर 18 को ग्राम अबगांवखुर्द तहसील हरदा में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान टैक्टर क्रमांक एम.पी. 47 ए.जी. 5964 को रोक कर जांच की गई। जांच में उक्त वाहन के द्वारा 3.00 घनमीटर बिना रायल्टी पर्ची के रेत के अनाधिकृत परिवहन करते पाया गया।
उन्होने अनावेदक हरभजन आत्मज सीताराम कीर, ग्राम अबगांवखुर्द, तहसील हरदा (चालक, मालिक) पर म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के संशोधित नियम 53 (1) (क) के अंतर्गत 10,000 रुपए अंकन दस हजार रुपए मात्र अर्थदंड अधिरोपित किया है।
अनावेदकगण अर्थदंड राशि खनिज मद में चालान से जमा करें। तत्पश्चात जप्तशुदा वाहन टैक्टर क्रमांक एम.पी. 47 ए.जी. 5964 रेत सहित पुलिस अभिरक्षा से मुक्त किया जाएगा।
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