नरसिंहपुर, कमिश्नर जबलपुर संभाग राजेश बहुगुणा ने जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर के औषधि भंडार गृह की दवाईयों के स्टाक की अनियमितता में संलिप्तता के आरोप में जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर के सिविल सर्जन डॉ. विजय मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
डॉ. मिश्रा का यह कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए यह आदेश जारी किया गया है। निलंबन अवधि में डॉ. मिश्रा का मुख्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर संभाग का कार्यालय रहेगा। डॉ. विजय मिश्रा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। यह कार्रवाई कलेक्टर नरसिंहपुर के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर द्वारा जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर के औषधि भंडार गृह से दवाईयों के गायब होने संबंधी शिकायत की जांच मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नरसिंहपुर के नेतृत्व में जांच दल द्वारा कराई गई। जांच में जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर के औषधि भंडार में प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमिततायें पाई गई।
डॉ. मिश्रा द्वारा जांच में कोई सहयोग नहीं किया गया। दवाईयों के स्टाक में अनियमितता की शिकायत मिलने पर भी डॉ. मिश्रा द्वारा कोई जांच नहीं कराई गई। फलस्वरूप दवाईयों के स्टाक में अनियमितता में संलिप्तता के आरोप में कमिश्नर जबलपुर द्वारा डॉ. मिश्रा को निलंबित किया गया।
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