चाय पान की दुकाने भी खोलने के आदेश, सब्जी मार्केट अब पहले की तरह पूर्व स्थान पर |
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ब्यूरो चीफ गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर // दीपक अग्रवाल : 9039 5134 65
जिला प्रशासन ने जारी की नई गाईड लाईन
गाडरवारा, जिले के कलेक्टर दीपक सक्सेना एवं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि धारा 144 के तहत जारी आदेश क्रमांक 5137 दिनांक 1 जून 2020 के तहत निम्नलिखित दुकानों के खोले जाने पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है-
1. साग-सब्ज़ी, फल आदि की दुकानें, लाक डाउन के पूर्व जहां भी लगती थी, उन स्थानों पर पूर्ववत प्रतिदिन खोली जा सकती है.
2. चाय की दुकान (रेस्टोरेंट शामिल नहीं है)
3. पान की दुकान (सार्वजनिक स्थान पर तम्बाकू,पान, गुटखा आदि का उपयोग वर्जित रहेगा)
अत: पुलिस, राजस्व, नगरपालिका, पंचायत एवं अन्य संबद्ध विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दुकानों के संचालन में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जाये.
2. चाय की दुकान (रेस्टोरेंट शामिल नहीं है)
3. पान की दुकान (सार्वजनिक स्थान पर तम्बाकू,पान, गुटखा आदि का उपयोग वर्जित रहेगा)
अत: पुलिस, राजस्व, नगरपालिका, पंचायत एवं अन्य संबद्ध विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दुकानों के संचालन में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जाये.
- होटल एवं रेस्टोरेन्ट से होम डिलेवरी की सुविधा पूर्व में दी गई है. वह यथावत चालू रहेगी.
- लाकडाऊन अवधि के दौरान सब्ज़ी मार्केट विशेष रूप से चिन्हित स्थानों पर मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को लगाये जा रहे थे. साग-सब्ज़ी की दुकानें अब प्रतिदिन खुलेंगीं, अत: विशेष चिन्हित स्थानों पर लगाये जा रहे सब्ज़ी मार्केट तत्काल प्रभाव से बंद किये जाते हैं.
- धारा 144 के आदेश में जिन संस्थानों और गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है, उनको छोड़कर शेष सभी संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान और गतिविधियों के संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं है. उन्हें चालू रखा जा सकता है.
जिले में सभी दुकानें सुबह 6 बजे से खोली जा सकेंगी
जिला दंडाधिकारी दीपक सक्सेना के अनुमोदन से अपर जिला दंडाधिकारी मनोज ठाकुर ने एक नवीन आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि जिले में सभी दुकानों को सुबह 6 बजे से खोला जा सकेगा। शॉप एक्ट के अनुसार सुबह 6 बजे के पहले दुकान नहीं खोली जा सकती।
उल्लेखनीय है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले में लॉक डाउन घोषित किया गया है। इसमें दुकानें खोलने की सशर्त अनुमति दी गई है। आदेश के अनुसार रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगे रहने के दौरान कोई दुकान नहीं खोली जा सकती। इसके अलावा शॉप एक्ट एवं प्रचलित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार किसी भी समय खोले जा सकते हैं। शॉप एक्ट के अनुसार सुबह 6 बजे के पहले दुकान नहीं खोली जा सकती। सभी दुकानों को सुबह 6 बजे से खोला जा सकता है।
नवीन आदेश में स्पष्ट किया गया है कि धारा 144 के आदेश के अनुसार आदर्श रूप में दुकान रात को 9 बजे तक खोलकर रखी जा सकती है, पर रात को 9 बजे के बाद सड़क पर निकलना प्रतिबंधित है। इस कारण से नवीन आदेश में निर्देशित किया गया है कि दुकान बंद करने का समय इस हिसाब से रखा जाये कि दुकान पर काम करने वाले सभी व्यक्ति दुकान बंद होने के बाद रात को 9 बजे अपने- अपने घर पहुंच जायें। इसके अलावा पेट्रोल पम्प, हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर्स आदि 24 घंटे खोले जा सकते हैं। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
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