निःसंतान वृध्द दम्पत्तियों की नई पेंशन योजना के लिये विधायक गुर्जर ने की मांग |
ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा : 830589556
- 80 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों को मिलनी चाहिए 2000 तक पेंशन
- कल्याणी, विधवा, परित्यागता पेंशन के नियमों को किया जाये शिथिल- विधायक गुर्जर
नागदा । कॉंग्रेस विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने निसंतान दम्पत्तियों के लिये नई पेंशन योजना, कल्याणी पेंशन योजना में मृत्यु प्रमाण-पत्र/तलाक कागजों में शिथिलता प्रदान करने व 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजूर्गो को 2000 रूपये पेंशन प्रदान करने की मांग सामाजिक न्याय मंत्री भारत सरकार थावर चंद गहलोत व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान को पत्र लिखकर उठाई है।
शासन द्वारा निःसंतान दम्पत्तियों हेतू पेंशन योजना नहीं है। परिवार नहीं होने के कारण वह अकेले रहते है तथा आर्थिक तंगी का सामना करते है। इनके लिए नई पेंशन योजना प्रारंभ की जाना चाहिए। कल्याणी पेंशन योजना अन्तर्गत पात्र आने वाली विधवा महिलाओं विशेषकर ग्रामीण को जिनके पति की मृत्यु 10-15 वर्ष पूर्व होने से वही मृत्यु प्रमाण-पत्र नहीं होने की वजह से योजना का लाभ नहीं मिल पाता है।
परित्यागता महिलाओं को मिलने वाली पेंशन में तलाक प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है किन्तु ग्रामीण क्षैत्रों में कई कारणो से पति-पत्नि के संबंध विच्छेद हो जाते है। जिसके कारण उनके पास तलाक का प्रमाण-पत्र नहीं होता है। इसलिए कल्याणी पेंशन योजना व परित्यागता पेंशन योजना में नियमों को शिथिल किए जाने की आवश्यकता है। जिससे की इन महिलाओं को पेंशन प्राप्त हो।
80 वर्ष से अधिक आयु के बुजूर्गो को 600 रूपये प्रतिमाह से अधिक पेंशन दी जाना चाहिये । वृद्धजन कई बिमारियों से ग्रसित रहते है देखभाल की ज्यादा जरूरत होती है। इन्हें 2000 रूपये पेंशन दिया जाना चाहिए।गुर्जर ने कहां है कि पत्र के अलावा आने वाले समय में विधानसभा में भी इस जनहितैषी मुद्दो को उठाकर शासन का ध्यान आकर्षित किया जायेगा।
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