2जी घोटाले में आरोपी डीएमके सांसद तथा पार्टी प्रमुख करुणानिधि की पुत्री कनिमोई की जमानत याचिका को खारिज कर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रिमांड पर भेज दिया गया है। उन्हें कुछ देर बाद तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। शुक्रवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने कनिमोई के साथ-साथ कलईनार टीवी के सीईओ शरद कुमार की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। अदालत ने जेल में कनिमोई को घर का खाना, चश्मा और दवाई आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कहा है।
उल्लेखनीय है कि इसी मामले में पार्टी सांसद और पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा जेल में हैं। न्यायाधीश सैनी ने 14 मई को इस मामले की सुनवाई की तारीख 20 मई मुकर्रर की थी। सीबीआई ने राज्यसभा सांसद कनिमोई और कुमार के खिलाफ राजा के साथ कथित तौर पर साजिश रचने के मामले में आरोप पत्र दायर किया है। कनिमोई पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कलईनार टीवी के माध्यम से रिश्वत लेने का आरोप है। इस चैनल को डीएमके द्वारा संचालित किया जाता है।
शाहिद उस्मान बलवा की फर्म डीबी रीयलिटी द्वारा इस चैनल को 200 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी। कनिमोई और कुमार की कलईनार टीवी में 20 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, जबकि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्माल की इसमें 60 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
उल्लेखनीय है कि इसी मामले में पार्टी सांसद और पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा जेल में हैं। न्यायाधीश सैनी ने 14 मई को इस मामले की सुनवाई की तारीख 20 मई मुकर्रर की थी। सीबीआई ने राज्यसभा सांसद कनिमोई और कुमार के खिलाफ राजा के साथ कथित तौर पर साजिश रचने के मामले में आरोप पत्र दायर किया है। कनिमोई पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कलईनार टीवी के माध्यम से रिश्वत लेने का आरोप है। इस चैनल को डीएमके द्वारा संचालित किया जाता है।
शाहिद उस्मान बलवा की फर्म डीबी रीयलिटी द्वारा इस चैनल को 200 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी। कनिमोई और कुमार की कलईनार टीवी में 20 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, जबकि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्माल की इसमें 60 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
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