सतना। कोलकाता हाईकोर्ट ने जमीन के एक मामले में दस्तावेज पेश न करने पर सतना कलेक्टर के नाम गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन्हें 18 सितंबर को पेश करने का आदेश दिया है। इसकी सूचना कोलकाता पुलिस ने सतना पुलिस को दी है। मामला सतना जिले के रघुराज नगर तहसील अंतर्गत सगमनिया में स्थित 250 एकड़ भूमि का है। मामले की जानकारी के बाद कलेक्टर ने मांगे गए रिकॉर्ड पहुंचाने की बात कही है।
क्या है मामला
कोलकाता निवासी व्यवसायी बैजल कुमार सतना के सगमनिया क्षेत्र में चूना फैक्ट्री चलाते थे। उनके पास करीब 250 एकड़ जमीन थी। इसमें फैक्ट्री के साथ ही कर्मचारियों का आवास बनाया गया था। करीब 20 साल पहले चूना फैक्ट्री के मालिक ने चूना उत्पादन बंद कर सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करने की कार्य योजना बनाई। बैजल ने फैक्ट्री तो बंद कर दी लेकिन मजदूरों का भुगतान नहीं किया।
इस पर मजदूरों ने फैक्ट्री में मिले आवास खाली नहीं किए। बैजल कुमार ने इसके लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला दायर किया। मामले की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट को जमीन के रिकॉर्डों की जरूरत पड़ी तो उसने सतना कलेक्टर को नोटिस जारी कर जमीन के रिकॉर्ड मांगे लेकिन कलेक्टर ने कोर्ट में रिकॉर्ड नहीं भेजे। इस पर कोर्ट ने कलेक्टर को दो बार समन भेजे लेकिन वे हाजिर नहीं हुए, इसलिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।
क्या है मामला
कोलकाता निवासी व्यवसायी बैजल कुमार सतना के सगमनिया क्षेत्र में चूना फैक्ट्री चलाते थे। उनके पास करीब 250 एकड़ जमीन थी। इसमें फैक्ट्री के साथ ही कर्मचारियों का आवास बनाया गया था। करीब 20 साल पहले चूना फैक्ट्री के मालिक ने चूना उत्पादन बंद कर सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करने की कार्य योजना बनाई। बैजल ने फैक्ट्री तो बंद कर दी लेकिन मजदूरों का भुगतान नहीं किया।
इस पर मजदूरों ने फैक्ट्री में मिले आवास खाली नहीं किए। बैजल कुमार ने इसके लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला दायर किया। मामले की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट को जमीन के रिकॉर्डों की जरूरत पड़ी तो उसने सतना कलेक्टर को नोटिस जारी कर जमीन के रिकॉर्ड मांगे लेकिन कलेक्टर ने कोर्ट में रिकॉर्ड नहीं भेजे। इस पर कोर्ट ने कलेक्टर को दो बार समन भेजे लेकिन वे हाजिर नहीं हुए, इसलिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।
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