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बिलासपुर (छत्तीसगढ़). छत्तीसगढ़ के रतनपुर में वॉट्सऐप से महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक वीडियो जारी करने का मामला सामने आया है। वीडियो शेयर करने वाले ग्रुप एडमिन समेत दो लोगों को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया।
क्या है मामला।
जानकारी के मुताबिक 21 साल का मनीष जायसवाल एक वॉट्सऐप ग्रुप ऑपरेट करता है।
प्रदीप और आयुष भी इस ग्रुप में शामिल हैं।
आयुष ने 26 अगस्त को महात्मा गांधी के खिलाफ एक आपत्तिजनक वीडियो डाला।
हो सकती है उम्रकैद।
आईटी एक्ट - 2008 के अनुसार, राष्ट्रद्रोह के मैसेज भेजने वाले को उम्रकैद भी हो सकती है।
अश्लीलत मैसेज या इमेज भेजने पर 5 साल और अगर यह बच्चों के हों तो 7 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
मुश्किल है पोस्ट का ओरिजनल सोर्स पता करना।
वॉट्सऐप में मैसेज या फोटो किसने शेयर किए, यह पता लगाना बहुत मुश्किल होता है।
10 हजार में से 1 में ही ओरिजनल पोस्ट करने वाला का पता लग पाता है।
ऐसे में ग्रुप एडमिन ही कानूनी तौर पर मैसेज के लिए जिम्मेदार होता है।
- हेमंत आदित्य, साइबर सेल प्रभारी
बिलासपुर (छत्तीसगढ़). छत्तीसगढ़ के रतनपुर में वॉट्सऐप से महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक वीडियो जारी करने का मामला सामने आया है। वीडियो शेयर करने वाले ग्रुप एडमिन समेत दो लोगों को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया।
क्या है मामला।
जानकारी के मुताबिक 21 साल का मनीष जायसवाल एक वॉट्सऐप ग्रुप ऑपरेट करता है।
प्रदीप और आयुष भी इस ग्रुप में शामिल हैं।
आयुष ने 26 अगस्त को महात्मा गांधी के खिलाफ एक आपत्तिजनक वीडियो डाला।
हो सकती है उम्रकैद।
आईटी एक्ट - 2008 के अनुसार, राष्ट्रद्रोह के मैसेज भेजने वाले को उम्रकैद भी हो सकती है।
अश्लीलत मैसेज या इमेज भेजने पर 5 साल और अगर यह बच्चों के हों तो 7 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
मुश्किल है पोस्ट का ओरिजनल सोर्स पता करना।
वॉट्सऐप में मैसेज या फोटो किसने शेयर किए, यह पता लगाना बहुत मुश्किल होता है।
10 हजार में से 1 में ही ओरिजनल पोस्ट करने वाला का पता लग पाता है।
ऐसे में ग्रुप एडमिन ही कानूनी तौर पर मैसेज के लिए जिम्मेदार होता है।
- हेमंत आदित्य, साइबर सेल प्रभारी
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