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नरसिंहपुर, 17 अगस्त 2015. मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के तहत पात्र विपत्तिग्रस्त महिलाओं से विभिन्न रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 31 अगस्त तक जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय नरसिंहपुर में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
इस सिलसिले में जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी के नरसिंहपुर में शंकराचार्य वार्ड के मकान नम्बर 195 में स्थित कार्यालय में कार्यालयीन समय में विस्तृत जानकारी और आवेदन फार्म प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी कार्यालय में आवेदन जमा भी होंगे। चयनित हितग्राहियों को प्रतिमाह 500 रूपये शिष्यवृत्ति प्रदान करने का प्रावधान है।
पात्र विपत्तिग्रस्त महिलाओं को फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, आया, दाई, वार्ड परिचर, ब्यूटीशियन, कुकिंग/ बैंकिंग के शार्ट टर्म मैनेजमेंट कोर्स, आईटीआई/ पॉलीटेक्निक पाठ¬क्रम, हास्पिटैलिटी, होटल इवेंट/ मैनेजमेंट, प्रयोग शाला सहायक, शासकीय संस्थानों से डीएड/ बीएड और शासन द्वारा समय- समय पर निर्धारित अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाएंगे।
उक्त योजना में लक्षित समूह की विपत्तिग्रस्त पीड़ित महिलाएं शामिल की गई हैं। इस श्रेणी में दुव्र्यापार से बचाई गई महिला, बलात्कार से पीड़ित महिला/ बालिका, एसिड पीड़िता, जेल से रिहा महिला, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिला, ऐसी महिला जिनकी परिवार में स्वीकार्यता नहीं हो, तलाकशुदा/ दहेज पीड़ित महिला, शासकीय/ अशासकीय बालिका/ आश्रय गृह/ अनुरक्षण गृह में निवासरत बालिका/ महिला को शामिल किया गया है। इसमें से सामान्य वर्ग की 45 वर्ष से कम आयु वर्ग की महिला और विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, अनुसूचित जाति- जनजाति और पिछड़ा वर्ग की महिला के मामले में 50 वर्ष की महिला इस योजना में पात्र होंगी। महिला को मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं होना चाहिए। प्रशिक्षण पाठ¬क्रम के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य होगी। कम पढ़ी- लिखी, साक्षर, अनपढ़ महिलाओं के लिए योग्यता अनुसार प्रशिक्षण दिए जाएंगे।
नरसिंहपुर, 17 अगस्त 2015. मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के तहत पात्र विपत्तिग्रस्त महिलाओं से विभिन्न रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 31 अगस्त तक जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय नरसिंहपुर में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
इस सिलसिले में जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी के नरसिंहपुर में शंकराचार्य वार्ड के मकान नम्बर 195 में स्थित कार्यालय में कार्यालयीन समय में विस्तृत जानकारी और आवेदन फार्म प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी कार्यालय में आवेदन जमा भी होंगे। चयनित हितग्राहियों को प्रतिमाह 500 रूपये शिष्यवृत्ति प्रदान करने का प्रावधान है।
पात्र विपत्तिग्रस्त महिलाओं को फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, आया, दाई, वार्ड परिचर, ब्यूटीशियन, कुकिंग/ बैंकिंग के शार्ट टर्म मैनेजमेंट कोर्स, आईटीआई/ पॉलीटेक्निक पाठ¬क्रम, हास्पिटैलिटी, होटल इवेंट/ मैनेजमेंट, प्रयोग शाला सहायक, शासकीय संस्थानों से डीएड/ बीएड और शासन द्वारा समय- समय पर निर्धारित अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाएंगे।
उक्त योजना में लक्षित समूह की विपत्तिग्रस्त पीड़ित महिलाएं शामिल की गई हैं। इस श्रेणी में दुव्र्यापार से बचाई गई महिला, बलात्कार से पीड़ित महिला/ बालिका, एसिड पीड़िता, जेल से रिहा महिला, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिला, ऐसी महिला जिनकी परिवार में स्वीकार्यता नहीं हो, तलाकशुदा/ दहेज पीड़ित महिला, शासकीय/ अशासकीय बालिका/ आश्रय गृह/ अनुरक्षण गृह में निवासरत बालिका/ महिला को शामिल किया गया है। इसमें से सामान्य वर्ग की 45 वर्ष से कम आयु वर्ग की महिला और विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, अनुसूचित जाति- जनजाति और पिछड़ा वर्ग की महिला के मामले में 50 वर्ष की महिला इस योजना में पात्र होंगी। महिला को मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं होना चाहिए। प्रशिक्षण पाठ¬क्रम के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य होगी। कम पढ़ी- लिखी, साक्षर, अनपढ़ महिलाओं के लिए योग्यता अनुसार प्रशिक्षण दिए जाएंगे।
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