Wednesday, February 24, 2016

केंद्र ने बदले नियम, कलेक्टरों को मिले खदान मंजूरी के अधिकार

Toc news
भोपाल । निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक रेत, पत्थर व गिट्टी के लिए खदानों के लिए अब राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के पास नहीं भटकना पड़ेगा, बल्कि कलेक्टर से ही स्वीकृति मिल जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा किए नियमों में बदलाव के चलते अब 5 हेक्टेयर तक की खदानों की पर्यावरणीय मंजूरी देने के अधिकार कलेक्टरों को दे दिए गए हैं। इसके लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया प्रदेश में शुरू कर दी गई है।
केंद्र सरकार ने यह फैसला विभिन्न राज्यों की मांग के चलते किया है। इसकी वजह थी निर्माण कार्यों की जरूरतें आसानी से पूरी की जा सके। दरअसल प्रदेश स्तर पर गठित समिति के पास पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए राज्यभर से आए दिन ढेरों प्रस्ताव रोजाना आते थे जिससे मामलों को निपटाने में काफी समय लग जाता था। इस स्थिति के चलते बाजार में रेत, गिट्टी, मुरम और पत्थर की मांग आपूर्ति का अंतर बढऩे से इनके भाव भी आसमान छूने लगे हैं। वर्ष 2006 के पहले तक लघु-गौण खनिज की ऐसी खदानों के लिए पर्यावरण अनुमति जरूरी नहीं रहती थी, लेकिन 22 सितंबर 2014 को दीपक कुमार बनाम हरियाणा सरकार का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। लंबी बहस और चर्चा के बाद छोटी खदानों के लिए जिला व्यवस्था लागू करने का फैसला हो गया। हाल ही में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी। एनजीटी ने भी 13 जनवरी 15 को अपने आदेश में लघु खनन पट्टे की पर्यावरणीय नीति बनाने का निर्देश दिया।
750 मामलों के निपटाने का इंतजार
राज्य स्तरीय समिति के पास विभिन्न जिलों की 750 खदानों के मामले अनुमति के लिए पेंडिंग है। एक महीने से अनापत्ति देने का काम भी लगभग बंद है। जिला स्तरीय समितियां का इंतजार हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि ये सभी मामले जिला समितियों के अस्तित्व में आने के बाद संबंधित जिलों में लौटा दिए जाएंगे।
तीन साल में गठित होगी समिति
जिलों में गठित होने वाले चार सदस्यीय जिला पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (दिया) एवं इसके सहयोग के लिए जिला स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति ने 11 सदस्य होंगे। कलेक्टर इसके पदेन चेयरमैन होंगे। समिति ने वन अधिकारी, खनन और भू विज्ञान विभाग में सहायक निदेशक या उप निदेशक स्तर के अधिकारी रहेंगे। ‘दियाÓ में भू विज्ञानी को सचिव बनाया जाएगा। हर तीन साल में समिति का पुर्नगठन होगा।
एक माह मेें होगा गठन
खनिज साधन विभाग का मानना है कि अगले एक महीने में सभी जिलों तक समितियों का गठन हो सकता है। केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद राज्य सरकार ने सभी संभागीय मुख्यालयों को निर्देश भेज दिए हैं। माइनिंग क्षेत्र से जुड़े जानकारों का मानना है कि जिला स्तरीय समितियों के गठन के छह-आठ महीने बाद इस निर्णय का असर मार्केट में दिखने लगेगा।
भरपूर आपर्ति तो कीमतें घटेंगीं
– लघु खनिज की खदानों पर केंद्र के इस निर्णय से क्या फर्क पड़ेगा?
-यह बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। अब खदानें जल्दी शुरू हो सकेंगी।
-क्या अब रेत, गिटटी, मुरम और पत्थर की कीमतें कम होंगी ?
-हां, बिल्कुल। खदानों की मंजूरी जल्दी होने से उत्पादन बढ़ेगा। मार्केट में भरपूर आपूर्ति से कीमतें भी घटेंगी।
-अभी प्रदेश स्तरीय समिति में सैंकड़ों मामले पेंडिंग हैं। इनके निराकरण की क्या नीति रहेगी?
-जिला समितियां गठित होते ही सभी मामले ट्रांसफर होंगे और प्राथमिकता से उनका निपटारा होगा।
-इस मुद्दे को लेकर मप्र सरकार ने क्या पहल की, कभी केंद्र सरकार से चर्चा हुई ?
-हम लंबे समय से यह मांग कर रहे थे, निर्णय स्वागत योग्य है।

No comments:

Post a Comment

CCH ADD

CCH ADD
CCH ADD

dhamaal Posts

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

ANI NEWS INDIA

‘‘ANI NEWS INDIA’’ सर्वश्रेष्ठ, निर्भीक, निष्पक्ष व खोजपूर्ण ‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया ऑनलाइन नेटवर्क’’ हेतु को स्थानीय स्तर पर कर्मठ, ईमानदार एवं जुझारू कर्मचारियों की सम्पूर्ण मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले एवं तहसीलों में जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों / संवाददाताओं की आवश्यकता है।

कार्य क्षेत्र :- जो अपने कार्य क्षेत्र में समाचार / विज्ञापन सम्बन्धी नेटवर्क का संचालन कर सके । आवेदक के आवासीय क्षेत्र के समीपस्थ स्थानीय नियुक्ति।
आवेदन आमन्त्रित :- सम्पूर्ण विवरण बायोडाटा, योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के स्मार्ट नवीनतम 2 फोटोग्राफ सहित अधिकतम अन्तिम तिथि 30 मई 2019 शाम 5 बजे तक स्वंय / डाक / कोरियर द्वारा आवेदन करें।
नियुक्ति :- सामान्य कार्य परीक्षण, सीधे प्रवेश ( प्रथम आये प्रथम पाये )

पारिश्रमिक :- पारिश्रमिक क्षेत्रिय स्तरीय योग्यतानुसार। ( पांच अंकों मे + )

कार्य :- उम्मीदवार को समाचार तैयार करना आना चाहिए प्रतिदिन न्यूज़ कवरेज अनिवार्य / विज्ञापन (व्यापार) मे रूचि होना अनिवार्य है.
आवश्यक सामग्री :- संसथान तय नियमों के अनुसार आवश्यक सामग्री देगा, परिचय पत्र, पीआरओ लेटर, व्यूज हेतु माइक एवं माइक आईडी दी जाएगी।
प्रशिक्षण :- चयनित उम्मीदवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण भोपाल स्थानीय कार्यालय मे दिया जायेगा, प्रशिक्षण के उपरांत ही तय कार्यक्षेत्र की जबाबदारी दी जावेगी।
पता :- ‘‘ANI NEWS INDIA’’
‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया नेटवर्क’’
23/टी-7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, प्रेस काम्पलेक्स,
नीयर दैनिक भास्कर प्रेस, जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)
मोबाइल : 098932 21036


क्र. पद का नाम योग्यता
1. जिला ब्यूरो प्रमुख स्नातक
2. तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / हायर सेकेंडरी (12 वीं )
3. क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
4. क्राइम रिपोर्टरों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
5. ग्रामीण संवाददाता हाई स्कूल (10 वीं )

SUPER HIT POSTS

TIOC

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

''टाइम्स ऑफ क्राइम''


23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1,

प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011

Mobile No

98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।

http://tocnewsindia.blogspot.com




यदि आपको किसी विभाग में हुए भ्रष्टाचार या फिर मीडिया जगत में खबरों को लेकर हुई सौदेबाजी की खबर है तो हमें जानकारी मेल करें. हम उसे वेबसाइट पर प्रमुखता से स्थान देंगे. किसी भी तरह की जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा.
हमारा mob no 09893221036, 8989655519 & हमारा मेल है E-mail: timesofcrime@gmail.com, toc_news@yahoo.co.in, toc_news@rediffmail.com

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1, प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011
फोन नं. - 98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।





Followers

toc news