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जूनागढ़ जिले की रहनेवाली एक रेप पीड़िता को गुजरात हाई कोर्ट ने 22 हफ्ते की गर्भवती होने के बावजूद गर्भपात की इजाजत दे दी। पीड़िता ने अपने बॉयफ्रेंड पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया था। जस्टिस सोनिया गोकानी ने नजदीकी सोला सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों को उक्त 18 साल की पीड़िता की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा था। डॉक्टरों की गर्भपात के पक्ष में रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट ने पीड़िता को अबॉर्शन की मंजूरी दे दी। इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। गौरतलब है कि पिछले एक साल में इस तरह का यह पांचवा मामला है।
जूनागढ़ जिले की रहनेवाली एक रेप पीड़िता को गुजरात हाई कोर्ट ने 22 हफ्ते की गर्भवती होने के बावजूद गर्भपात की इजाजत दे दी। पीड़िता ने अपने बॉयफ्रेंड पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया था। जस्टिस सोनिया गोकानी ने नजदीकी सोला सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों को उक्त 18 साल की पीड़िता की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा था। डॉक्टरों की गर्भपात के पक्ष में रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट ने पीड़िता को अबॉर्शन की मंजूरी दे दी। इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। गौरतलब है कि पिछले एक साल में इस तरह का यह पांचवा मामला है।
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