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किसान फसल बीमा करायें और कृषि में जोखिम से बचें- कलेक्टर
नरसिंहपुर, 11 जनवरी 2017. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी फसलों की बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2017 है। नरसिंहपुर जिले में गेंहूं एवं चने की फसल पटवारी हल्कावार और मसूर की फसल सम्पूर्ण जिले के लिए अधिसूचित है। कलेक्टर डॉ. आर.आर. भोंसले ने जिले के किसानों से अपील की है कि किसान अपनी रबी फसलों का अविलम्ब बीमा करायें और कृषि में जोखिम से बचें। जिस बैंक में किसान का खाता है, वे अवकाश के दिनों को छोड़कर उस बैंक में जाकर फसल बीमा करायें। ऋणी, अऋणी, डिफाल्टर सभी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं।
जिले में रबी की फसलों हेतु 1.5 प्रतिशत प्रीमियम राशि जमा करानी होगी। बीमा के लिए प्रीमियम की राशि गेंहूं फसल हेतु 378 रूपये प्रति हेक्टर, चना फसल हेतु 305 रूपये प्रति हेक्टर और मसूर फसल हेतु 326 रूपये प्रति हेक्टर निर्धारित है।
अऋणी किसानों को फसल बीमा कराने के लिए 4 अभिलेखों की आवश्यकता होगी। इन अभिलेखों में भू- अधिकार पुस्तिका, पटवारी अथवा ग्राम पंचायत द्वारा जारी बुबाई प्रमाण पत्र, बैंक खाते की सभी जानकारी सहित पूर्ण भरा हुआ प्रस्ताव फार्म और पहचान पत्र शामिल हैं। पहचान पत्र के रूप में मतदाता फोटो परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड अथवा पेन कार्ड प्रस्तुत किया जा सकेगा।
इस सिलसिले में कलेक्टर ने सभी बैंकों के जिला समन्वयकों और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के महाप्रबंधक को निर्देशित किया है कि रबी मौसम की अधिसूचित फसलों हेतु पात्रतानुसार अधिक से अधिक किसानों का फसल बीमा कराना सुनिश्चित करें। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
उप संचालक कृषि ने भी किसानों से अनुरोध किया है कि वे शीघ्रातिशीघ्र बीमा कराकर फसल बीमा योजना का लाभ लें। साथ ही खेती में जोखिम से बचें।
नरसिंहपुर, 11 जनवरी 2017. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी फसलों की बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2017 है। नरसिंहपुर जिले में गेंहूं एवं चने की फसल पटवारी हल्कावार और मसूर की फसल सम्पूर्ण जिले के लिए अधिसूचित है। कलेक्टर डॉ. आर.आर. भोंसले ने जिले के किसानों से अपील की है कि किसान अपनी रबी फसलों का अविलम्ब बीमा करायें और कृषि में जोखिम से बचें। जिस बैंक में किसान का खाता है, वे अवकाश के दिनों को छोड़कर उस बैंक में जाकर फसल बीमा करायें। ऋणी, अऋणी, डिफाल्टर सभी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं।
जिले में रबी की फसलों हेतु 1.5 प्रतिशत प्रीमियम राशि जमा करानी होगी। बीमा के लिए प्रीमियम की राशि गेंहूं फसल हेतु 378 रूपये प्रति हेक्टर, चना फसल हेतु 305 रूपये प्रति हेक्टर और मसूर फसल हेतु 326 रूपये प्रति हेक्टर निर्धारित है।
अऋणी किसानों को फसल बीमा कराने के लिए 4 अभिलेखों की आवश्यकता होगी। इन अभिलेखों में भू- अधिकार पुस्तिका, पटवारी अथवा ग्राम पंचायत द्वारा जारी बुबाई प्रमाण पत्र, बैंक खाते की सभी जानकारी सहित पूर्ण भरा हुआ प्रस्ताव फार्म और पहचान पत्र शामिल हैं। पहचान पत्र के रूप में मतदाता फोटो परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड अथवा पेन कार्ड प्रस्तुत किया जा सकेगा।
इस सिलसिले में कलेक्टर ने सभी बैंकों के जिला समन्वयकों और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के महाप्रबंधक को निर्देशित किया है कि रबी मौसम की अधिसूचित फसलों हेतु पात्रतानुसार अधिक से अधिक किसानों का फसल बीमा कराना सुनिश्चित करें। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
उप संचालक कृषि ने भी किसानों से अनुरोध किया है कि वे शीघ्रातिशीघ्र बीमा कराकर फसल बीमा योजना का लाभ लें। साथ ही खेती में जोखिम से बचें।
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