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जानकारी के अनुसार भोपाल संभाग के कमिश्नर श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव द्वारा ओबेदुल्लगंज जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीई ओ) विजय कुमार श्रीवास्तव के निलंबन आदेश में कहा हे कि रायसेन जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने उन्हें पात्र लिखकर अवगत कराया है कि ओबेदुल्लगंज जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीई ओ) विजय कुमार श्रीवास्तव ने वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य नही किया है साथ ही वर्ग वार जी हितग्राहियो का पंजीयन कराया गया है उन ग्राम पंचायतों में जॉव कॉर्ड त्रुटिपूर्ण दर्ज किये गए है।
पात्र में यह भी खा गया है किओबेदुल्लगंज जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीई ओ) विजय कुमार श्रीवास्तव के विरुद्ध विभिन्न स्तरों से प्राप्त शिकायतों की जांच के दौरान जारी कारण बताओ नोटिस का भी उत्तर समाधान करक नही पाया गया है।इसके साथ ही विजय श्रीवास्तव द्वारा कार्यो में निरंतर लापरवाही बरती जा रही है।
कमिश्नर ने जारी निलंबन आदेश में लिखा है कि ओबेदुल्लगंज जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीई ओ) विजय कुमार श्रीवास्तव का यह कृत्य कर्तव्य निर्वाहन में घोर लापरवाही का परिचायक होकर मप्र सिविल सेवा(आचरण)नियम 1965 के नियम 3(1)(2) एवं (3) के प्रतिकूल हे।
कमिश्नर श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव ने जारी निलंबित आदेश में कहा हे कि अतएव कर्तव्य निर्वाहन में बरती गई लापरवाही एवं उदासीनता के लिये ओबेदुल्लगंज जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीई ओ) विजय कुमार श्रीवास्तव को सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण अपील)नियम 1966 के तहत निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि के दौरान ओबेदुल्लगंज जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीई ओ) विजय कुमार श्रीवास्तव को जिला पंचायत कार्यालय में अटेच किया गया है।
- कमिश्नर भोपाल ने कर्तव्यों के निर्वाहन में बरती लापरवाही के चलते किया निलंबित
- पृथक से विभागीय जांच भी शुरू
जानकारी के अनुसार भोपाल संभाग के कमिश्नर श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव द्वारा ओबेदुल्लगंज जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीई ओ) विजय कुमार श्रीवास्तव के निलंबन आदेश में कहा हे कि रायसेन जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने उन्हें पात्र लिखकर अवगत कराया है कि ओबेदुल्लगंज जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीई ओ) विजय कुमार श्रीवास्तव ने वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य नही किया है साथ ही वर्ग वार जी हितग्राहियो का पंजीयन कराया गया है उन ग्राम पंचायतों में जॉव कॉर्ड त्रुटिपूर्ण दर्ज किये गए है।
पात्र में यह भी खा गया है किओबेदुल्लगंज जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीई ओ) विजय कुमार श्रीवास्तव के विरुद्ध विभिन्न स्तरों से प्राप्त शिकायतों की जांच के दौरान जारी कारण बताओ नोटिस का भी उत्तर समाधान करक नही पाया गया है।इसके साथ ही विजय श्रीवास्तव द्वारा कार्यो में निरंतर लापरवाही बरती जा रही है।
कमिश्नर ने जारी निलंबन आदेश में लिखा है कि ओबेदुल्लगंज जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीई ओ) विजय कुमार श्रीवास्तव का यह कृत्य कर्तव्य निर्वाहन में घोर लापरवाही का परिचायक होकर मप्र सिविल सेवा(आचरण)नियम 1965 के नियम 3(1)(2) एवं (3) के प्रतिकूल हे।
कमिश्नर श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव ने जारी निलंबित आदेश में कहा हे कि अतएव कर्तव्य निर्वाहन में बरती गई लापरवाही एवं उदासीनता के लिये ओबेदुल्लगंज जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीई ओ) विजय कुमार श्रीवास्तव को सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण अपील)नियम 1966 के तहत निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि के दौरान ओबेदुल्लगंज जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीई ओ) विजय कुमार श्रीवास्तव को जिला पंचायत कार्यालय में अटेच किया गया है।
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