परिवहन विभाग ने करीब 15 साल बाद लाइसेंस बनवाने, पंजीयन और वाहन नामांतरण करने के शुल्क में की वृद्घि
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नरसिंहपुर। बाइक, कार या अन्य कोई वाहन खरीदने के बाद लाइसेंस बनवाने के लिए वाहन मालिक को अब अधिक शुल्क चुकाना होगा। परिवहन विभाग ने करीब 15 साल बाद लाइसेंस बनवाने, पंजीयन और वाहन नामांतरण करने के शुल्क में तीन से पांच गुना तक की वृद्घि की है दरों में इस वृद्घि के चलते परिवहन विभाग के दफ्तर में बहस की स्थिति भी बनने लगी है। केन्ęीय परिवहन मंत्रालय में 29 दिसंबर को अधिसूचना जारी कर लाइसेंस बनवाने सहित विभिन्न कामों की नई दरें घोषित की हैं इसी अधिसूचना के बाद राज्य परिवहन विभाग ने सभी आरटीओ को निर्देश जारी कर 30 दिसंबर से नया शुल्क वसूलने के आदेश जारी किए हैं। जिला परिवहन अधिकारी के मुताबिक अधिसूचना के बाद विभाग द्वारा वाहन मालिकों से नया शुल्क ही वसूला जा रहा है।
बन रही बहस की स्थिति
विभागीय सूत्रों के अनुसार परिवहन मंत्रालय द्वारा दरों में अचानक की गई वृद्घि से दफ्तर में बहस की स्थिति बनने लगी है। कई वाहन मालिकों ने 30 दिसंबर के पूर्व लायसेंस बनवाने के लिए अपने आवेदन विभाग में जमा किए लेकिन पोर्टल पर यह आवेदन दर्ज नहीं हो पाए अब विभागीय कर्मचारियों द्वारा उनसे नए शुल्क के आधार पर अतिरिक्त राशि की मांग की जा रही है जिसके कारण वाहन मालिकों और कर्मचारियों में आए दिन बहस हो रही है।
हर रोज बनते हैं 50 के करीब लाइसेंस
परिवहन कार्यालय के अनुसार जिले भर के आवेदक हर रोज डŖाइविंग लाइसेंस सहित विभिन्न दस्तावेजों के लिए कार्यालय पहुंचते हैं जिला मुख्यालय पर ēतिदिन 50 से अधिक वाहन मालिक लाइसेंस सहित अन्य कार्यों के आवेदन जमा कराते हैं वाहन चालकों का कहना है कि विभाग द्वारा डŖाइविंग लाइसेंस में पांच गुना तक की वृद्घि करना उचित नहीं है।
बाक्स
अब यह होगी फीस
लाइसेंस का ēकार वर्तमान दर बढ़ी दर
लर्निंग बिना गियर 40 रु. 200 रू.
लर्निंग गियर 70 रु. 350 रु.
स्थायी बिना गियर 200 रु. 700 रू.
स्थायी बाइक 250 रु. 1000 रू.
स्थायी चार पहिया 300 रु. 1300 रू.
रजिस्ट्रेशन की नई दरें
वाहन का प्रकार वर्तमान दर बढ़ी दर
दो पहिया वाहन 230 रु. 500 रु
तिपहिया ऑटो आदि 230 रु. 800 रु
चार पहिया निजी 230 रु. 800 रु.
4 पहिया कमर्शियल 230 रु. 1200 रू.
मध्यम यात्री वाहन 230 रु. 1200 रु.
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