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नई दिल्लीः जज बीएच लोया मौत मामले में दायर पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा कि पूर्व के फैसले में पुनर्विचार का कोई आधार नहीं बनता.
दरअसल, बाॅम्बे लायर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर लोया मौत की जांच की मांग ख़ारिज करने के आदेश को चुनौती दी थी.एसोसिएशन का कहना था कि कोर्ट ने फैसला देते वक़्त कई महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार नहीं किया था.
आपको बता दें कि पिछले माह कोर्ट ने जस्टिस लोया मौत मामले में जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था.19 अप्रैल को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया था और प्राकृतिक कारणों से हुई मौत करार दिया था. तीन सदस्यीय जजों की बेंच- चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एएम खानविल्कर और जस्टिस डीवाइ चंद्रचूड़ ने याचिका की सुनवाई की.
तीन साल पहले 30 नवंबर 2014 में सहयोगी जज की बेटी की शादी में शामिल होने जस्टिस बृजगोपाल हरकिशन लोया मुंबई से नागपुर गए थे। वहां वे रवि भवन में रुके. 1 दिसंबर की सुबह उनके परिवार को जानकारी दी गयी कि हर्ट अटैक के कारण जस्टिस लोया की मौत हो गई.महाराष्ट्र मूल के पत्रकार बीएस लोन और कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला के अनुसार जस्टिस लोया की मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई. इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जांच की याचिका डाली थी.
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