Thursday, August 23, 2018

शासकीय श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी के. के. शुक्ला निलम्बित

JABALPUR DM CHHABI BHARDWAJ

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जबलपुर. कलेक्टर श्रीमती छवि भारद्वाज ने सामाजिक न्याय विभाग के अन्तर्गत संचालित शासकीय श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी के.के.शुक्ला को विद्यालय में व्याप्त अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।                 
निलम्बन अवधि में श्री शुक्ला का मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण जबलपुर रहेगा। निलम्बन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। गौरतलब है कि इसी माह की सात तारीख को कलेक्टर ने शासकीय श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान विद्यालय के कार्यालय कक्षाओं के कक्ष एवं छात्रावास के कक्षों में विद्युत रोशनी, साफ-सफाई का अभाव एवं विद्यालय में व्यापक गंदगी पाई गई थी।
इसके लिए श्री शुक्ला को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन जवाब समाधानकारक न होने की वजह से कलेक्टर श्रीमती भारद्वाज ने प्रशासनिक अधिकारी के.के.शुक्ला को विद्यालय में व्याप्त अव्यवस्था के लिए जिम्मेवार मानते हुए निलम्बित कर दिया है। 

चुनाव कार्य में कोताही बरतने पर प्रमुख कलाकार सुपाल सिंह अहाके निलम्बित 

जबलपुर. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती छवि भारद्वाज ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय कार्यालय में पदस्थ प्रमुख कलाकार सुपाल सिंह अहाके को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।                 
विदित हो कि सुपाल सिंह अहाके की ड¬ूटी उत्तर विधानसभा क्षेत्र 98 के मतदान केन्द्र क्रमांक 131 में बीएलओ के रूप में लगाई गई थी। अपने दायित्व के पालन हेतु उन्हें भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार द्वितीय संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 31 जुलाई से 31 अगस्त तक मतदान केन्द्र में उपस्थित रह कर दावा-आपत्तियां प्राप्त करना था।
लेकिन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि सुपाल सिंह अहाके 31 जुलाई से 6 अगस्त तक मतदान केन्द्र पर उपस्थित ही नहीं हुए। इनके इस कृत्य को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर श्रीमती छवि भारद्वाज ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन और कदाचरण मानते हुए निलम्बित कर दिया है। निलम्बन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी और इनका मुख्यालय जिला पंचायत कार्यालय जबलपुर नियत किया गया है।


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