जबलपुर : व्यापारी को चुना लगाया पिता पुत्र के विरूद्ध धोखाधडी का प्रकरण दर्ज, आरोपी फरार |
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जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर // प्रशांत वैश्य : 79990 57770
जबलपुर. थाना कोतवाली में आयुष जैन उम्र 23 वर्ष निवासी खोवामण्डी कोतवाली ने लिखित शिकायत की कि उसकी खोवा मण्डी मोती वाला मार्केट में अर्चना गार्मेन्ट नाम से सलवार सूट के निमार्ण एवं विक्रय की दुकान है। वर्ष 2015-16 में ज्ञानचंद बफाना एंव उसका बेटा विवेक बफाना उसकी दुकान मे आये एवं नगद रूपयो से उसके साथ व्यापार प्रारम्भ किया.
जिससे उसका उन लोगो पर विश्वास बन गया, कुछ समय बाद दोनेा उधारी सामान लेने लगे एवं समय पर उधारी रूपयों का भुगतान करने लगे, दिनाॅक 15-11-17 के बाद से क्रय किये गये सलवार सूट जिनकी कीमत 13 लाख 86 हजार 188 रूपये का माह फरवरी-मार्च 2018 मे भुगतान करने को कहा गया था किंतु नगद भुगतान न करते हुये मेसर्स सुनीता फैशन के नाम के बैक एकाउंट के 8 चैक दिये जब उसने उन चैको को बैंक मे भुगतान हेतु लगाया तो उक्त चैक खाते मे राशि न होने से बाउंस हो गये, उसकी तरह ही उसके पहचान के अन्य 12 व्यापरियो से सूट लेकर उधार की राशि वापस न करते हुये चैक दिये गये जो चैक एकाउंट मे राशि न होने से बाउंस हो गये।
इस प्रकर ज्ञान चंद बफाना एवं उसके पुत्र विवेक बफाना दोनो निवासी विन्थ्रा स्ट्रीप ईरोड तमिलनाडू जिनकी ईरोड मे सुनीता फैशन तथा महालक्ष्मी सिल्क एवं एमटीएम के नाम से फर्म है ने उससे एवं अन्य 12 व्यापारियों से कुल 74 लाख 84 हजार 994 रूपये के सूट उधारी में लेकर , रूपये नहीं दिये एवं यह जानते हुये कि उनकी फर्म के एकाउंट मे रूपये नहीं है उसे व अन्य व्यापारियो को चैक देते हुये धोखाधडी की है। शिकायत पर धारा 420,406,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।
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