Tuesday, March 26, 2019

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000रू. जुर्माना

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जावद। श्री नीतिराज सिंह सिसौदीया अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा एक आरोपी को 17 वर्ष की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप का दोषी पाकर 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल 5,000रू. के जुर्माने से दण्डित किया गया।
जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 03 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 24.11.2016 को दोपहर के 03 बजे की हैं। पीड़िता अपने घर पर अकेली थी उसके पिता तथा बड़े भाई बाहर गये हुए थे, तभी आरोपी नंदा उर्फ नंदलाल शराब पीकर उसके घर पर आया तथा जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर अपने घर पर ले गया।
आरोपी ने पीडिता के सीने पर लात मारी और नीचे गिरा दिया और घर का दरवाजा बंद कर दिया व पीडिता के साथ उसकी ईच्छा के विरूद्ध बलात्कार किया, पीडिता द्वारा शोर मचाने पर उसका भाई आ गया, जिसे देखकर आरोपी मौके से भाग गया, पीडिता ने अपने पिता को फोन पर सारी घटना बतायी तथा अपने पिता के साथ थाने पर जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी। जिस पर से अपराध क्रमांक 397/16, धारा 376(1) भादवि एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया।
श्री जगदीश चौहान अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियोजन की ओर से 17 वर्ष से कम नाबालिग पीडिता के साथ दुष्कर्म हुआ यह प्रमाणित कराने के लिए उसका मेडिकल करने वाले डॉक्टर तथा पीडिता को नाबालिग प्रमाणित करने के लिए स्कॉलर रजिस्टर प्रस्तुत करने वाले अध्यापक सहित सभी आवश्यक गवाहो के बयान न्यायालय में कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया।
दण्ड के प्रश्न पर श्री जगदीश चौहान द्वारा तर्क रखा गया कि आरोपी द्वारा नाबालिग को अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया गया हैं अतः आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये, अभियोजन के तर्को से सहमत होकर श्री नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा आरोपी नंदा उर्फ नंदलाल पिता भैरूलाल भील, उम्र-23 वर्ष, निवासी-सुवाखेड़ा, सरवानिया महाराज, तहसील जावद, जिला नीमच को धारा 376(1) भादवि एवं 3/4 पॉक्सो में 07 वर्ष के कठोर कारावास व 5,000रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री जगदीश चौहान, अतिरिक्त डीपीओ द्वारा की गई।

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