नरसिंहपुर : आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन देखें, तो मतदाता शिकायत करें |
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जिला ब्यूरो चीफ, जिला नरसिंहपुर // अरुण श्रीवास्तव : 91316 56179
नरसिंहपुर. लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सक्सेना और पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह ने जिले के नरसिंहपुर एवं गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केन्द्रों का गुरूवार को निरीक्षण किया।
उन्होंने धमना, नयागांव, सूरवारी, बरहेटा, सालीवाड़ा और श्रीनगर में बनाये गये मतदान केन्द्रों का भ्रमण किया। अधिकारी द्वय ने मतदाताओं से रूबरू चर्चा की। उन्होंने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव में मतदाताओं के लिए उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सुविधाओं और प्रावधानों में किये गये नवीन परिवर्तन से मतदाताओं को अवगत कराया।
कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा कि मतदाता बगैर किसी दबाव, प्रलोभन या भय के अपने मताधिकार का प्रयोग आगामी लोकसभा चुनाव में निर्भय होकर करें। श्री सक्सेना ने कहा कि मतदाता कहीं भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन देखें, तो इसकी शिकायत करें। यह शिकायत नि:शुल्क टोल फ्री नम्बर 1950 पर या सी- विजिल एप पर की जा सकती है। शिकायत प्राप्त होते ही इस पर आधे घंटे में त्वरित कार्रवाई की जायेगी। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रहेगी।
भ्रमण के दौरान कलेक्टर एवं एसपी ने होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में आने वाले जिले के नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत धमना और मंडला संसदीय क्षेत्र में आने वाले जिले के गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नयागांव, सूरवारी, बरहेटा, सालीवाड़ा और श्रीनगर में बनाये गये विभिन्न मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया।
कलेक्टर ने मतदाताओं से कहा कि लोकसभा चुनाव में वोट डालने के लिए यदि कोई डराये- धमकाये, प्रलोभन दें, तो इसकी शिकायत करें। कहीं भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन देखें, शराब का अवैध वितरण या निर्माण या अन्य कोई गड़बड़ी देखें, तो इसकी शिकायत टोल फ्री नम्बर 1950 पर दें। सी- विजिल एप पर भी किसी भी अवांछित गतिविधि की फोटो खींचकर या वीडियो बनाकर इसकी शिकायत की जा सकती है। शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जायेगी।
कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस बार लोकसभा चुनाव में केवल मतदाता पर्ची के आधार पर मतदाता वोट नहीं दे सकेंगे। मतदान के पूर्व मतदाता को अपनी पहचान के लिए फोटो मतदाता परिचय पत्र- ईपिक या पहचान के लिए निर्धारित 11 अन्य दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा। मतदाता की पहचान के लिए 12 दस्तावेज निर्धारित किये गये हैं।
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