Saturday, March 23, 2019

Personal Loan लेकर खरीदें जेवर या CAR, मिलती है टैक्स छूट

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नई दिल्ली। जब भी आप लोन लेते हैं, तब मन में खयाल आता है कि क्या इस पर इनकम टैक्स (income tax) का फायदा मिलेगा। टैक्स छूट का फायदा लोन के बोझ को कम कर देता है, क्योंकि इसकी दी जाने वाली किस्त से आपको इनकम टैक्स की भी छूट मिल जाती है। पर्सनल लोन (personal loan) लेकर तीन तरह के काम करने पर इनकम टैक्स की छूट मिलती है, जिनमें जेवर से लेकर कार खरीद करके भी टैक्स बचाया जा सकता है।  
कुछ लोन ऐसे होतें हैं जिनमें इनकम टैक्स की छूट मिल जाती है। होम लोन (home loan) इनमें से एक है, जिसके लिए बाकयदा विज्ञापन देकर इनकम टैक्स की छूट का फायदा बताया जाता है। हालांकि होम लोन एक विशेष कारण से ही लिया जाता है, और यह जिन्दगी में एक या अधिकतम दो बार ही लिया जाता है। लेकिन अगर आपको घर लेने की जगह अगर किसी और जरूरत के लिए पैसों की जरूरत हो, तो क्या करेंगे। ऐसे समय में पर्सनल लोन मदद करते हैं। पर्सनल लोन (personal loan) आसानी से मिल जाते हैं और इनके लिए किसी भी तरह की गारंटी देने की जरूरत भी नहीं होती है। हालांकि पर्सनल लोन लेते वक्त कोई भी यह नहीं बताता है कि इससे इनकम टैक्स भी बचाया जा सकता है।
जानें कब पर्सनल लोन से बचता है इनकम टैक्स बिजनेस एक्सपेंस में इस्तेमाल पर अगर आप इंस्टेंट पर्सनल लोन (instant personal loan) लेकर अपने बिजनेस में होने वाले खर्च के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको टैक्स की छूट मिल सकती है। बिजनेस में इस लोन से उपकरण की खरीद या वर्किंग कैपिटल को बढ़ाना जैसे काम शामिल हो सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो पर्सनल लोन टैक्स बेनिफिट का लाभ ले सकते हैं। ऐसे पर्सनल लोन के ब्याज को आप बिजनेस एक्सपेंस दिखा सकते हैं और टैक्स का लाभ ले सकते हैं।  
घर पर खर्च करने पर  इनकम टैक्स के Section 24 के तहत अगर आप पर्सनल लोन (personal loan) का इस्तेमाल घर खरीदने, घर बनाने या उसमें निर्माण में करते हैं तो आप इस लोन के ब्याज पर टैक्स की छूट क्लेम कर सकते हैं। हालांकि अगर प्रॉपर्टी में खुद रह रहे हैं तो यहां पर 2 लाख रुपये की सीलिंग है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी किराए पर दी है तो ऐसी कोई सीलिंग नहीं है। आसेट की खरीद पर  अगर आप को लगता है ऊपर बताए कामों में पर्सनल लोन का इस्तेमाल नहीं किया है तो यह तीसरा तरीका आपको चौंका देगा। आप पर्सनल लोन लेकर जेवर खरीदें, कार खरीदें या शेयर या कुछ ऐसा ही, तो इसके ब्याज पर आप इनकम टैक्स की छूट क्लेम कर सकते हैं।
हालांकि ऐसे केस में आप पर्सनल लोन के ब्याज पर इनकम टैक्स की छूट उस साल क्लेम कर सकेंगे जब इन चीजों को बेचेंगे। इस आसेट की सेल से होने वाले फायदे में ब्याज को कैपिटल गेन में से घटा दिया जाएगा। इससे आपकी टैक्स की जिम्मेदारी कम हो जाएगी। इससे आपकी उस साल की टैक्स की जिम्मेदारी कम हो जाएगी। पर्सनल लोन का समझदारी से करें इस्तेमाल ऐसे में अगली बार जब भी आप पर्सनल लोन लें तो उसका समझदारी से इस्तेमला करें, जिससे इनकम टैक्स का फायदा भी मिल सके।
हालांकि यहां पर यह ध्यान रखना चाहिए कि पर्सनल लोन किस्त में सिर्फ ब्याज पर ही यह पर्सनल लोन टैक्स बेनिफिट (personal loan tax benefits) मिलता है, न कि चुकाए गए प्रिंसपल अमाउंट पर।

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