22 गैस सिलेंडर, 3 गैस भरने की मोटर, 3 इलेक्ट्रानिक तौल मशीन एवं नगदी 2960 रूपये जप्त
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जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर // प्रशांत वैश्य : 79990 57770
जबलपुर। थाना प्रभारी हनुमानताल श्री आर.के. सोनी ने बताया कि आज दिनॉक 15-3-19 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि सिंधी कैम्प के पास अवैध रूप से आटो में गैस भरी जा रही है कि सूचना पर मुखबिर के बताये स्थान पर दबिश दी गयी.
सिंधी कैम्प में खाली जगह में गैस भराने के लिए खडे आटो के चालक पुलिस को आता देखकर भाग गये एवं तीन व्यक्ति आटो रिक्शा में अवैध रूप से एलपीजी गैस भरने का सामान रखे मिले जिनसे नाम पता पूछने पर अपना नाम 1. शाहरूख खान उम्र 21 वर्ष निवासी भानतलैया जदुआ कुआं थाना हनुमानताल ,2-सुरेश कुमार चौधरी उम्र 28 वर्ष, निवासी .महाराजपुर ग्राम खैरी थाना पनागर 3. मोह.मुईनुद्दीन उम्र 22 वर्ष, निवासी .भानतलैया झदुआ कुआं थाना हनुमानताल के रहने वाले बताये।
शाहरूख खान अपने पास कुल 06 नग एचपी कंपनी के लाल रंग के घरेलू उपयोग एलपीजी गैस सिलेंडर जिसमें दो नग सिल्वर रंग की गैस भरने की मोटर जिसमें गैस भरने के लिए इनलेट एवं आउटलेट पाईप लाइन लगी एवं लाल रंग के बिजली के तार लगे हैं, एक इलेक्ट्रानिक तौल मशीन एवं अवैध गैस भरने से प्राप्त कुल रकम 1120 रूपये नगदी रखे मिला एवं सुरेश कुमार चौधरी अपने पास कुल 08 नग एचपी कंपनी के लाल रंग के घरेलू उपयोग के गैस सिलेंडर, एक नग सिल्वर रंग की गैस भरने की मोटर जिसमें गैस भरने के लिए इंनलेट एवं आउटलेट पाईप लाइन लगी एवं लाल रंग के बिजली के तार लगे हैं.
एक इलेक्ट्रानिक तौल मशीन एवं अवैध गैस भरने से प्राप्त कुल रकम 990 रूपये नगदी रखे मिला तथा मोह.मुईनुद्दीन अपने पास कुल 08 नग एचपी कंपनी के लाल रंग के घरेलू उपयोग के गैस सिलेंडर एक नग हरे रंग की गैस भरने की मोटर जिसमें गैस भरने के लिए इनलेट एवं आउटलेट पाईप लाइन लगी एवं लाल रंग के बिजली के तार लगे हैं, एक इलेक्ट्रानिक तौल मशीन तथा अवैध गैस भरने से प्राप्त कुल रकम 850 रूपये नगदी रखे मिले ।
तीनों से गैस भरने के संबध में लाईसेंस मांगा जो कोई लाईसेंस नही होना बताये। उक्त तीनो के द्वारा अनाधिकृत रूप से ज्वलशील गैस का उपयोग लापरवाही एंव उपेक्षापूर्ण तरीके से अवैध लाभ कमाने के लिए व्यवसायिक तौर पर उपयोग करना पाए जाने पर मौके से 22 गैस सिलेंडर, 3 गैस भरने की मोटर, 3 इलेक्ट्रानिक तौल मशीन एवं नगदी 2960 रूपये जप्त करते हुये तीनों आरोपियो के विरूद्ध धारा 285 भा.द.वि. तथा 3,7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
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