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नरसिंहपुर, 24 जून 2017. राज्य शासन के निर्देशानुसार फसलों की सिंचाई के लिए पम्प ऊर्जीकरण के उद्देश्य से विद्युतीकरण संबंधी कार्यों के लिए जिले के अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के किसानों से 25 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। ये आवेदन निर्धारित प्रारूप में नरसिंहपुर में कलेक्ट्रेट नरसिंह भवन स्थित जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्यालय के कक्ष क्रमांक 20 में जमा करना होंगे।
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इसी कार्यालय से योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी और आवेदन फार्म का निर्धारित प्रारूप कार्यालयीन समय में नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकेगा। इस सिलसिले में राज्य शासन के आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा फसलों के लिए सिंचाई सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति- जनजाति के किसानों के पम्प ऊर्जीकरण के लिए योजना नियम 2017 लागू किये गये हैं।
इसके अनुसार 10 हेक्टर तक के रकबे वाले अनुसूचित जाति- जनजाति वर्ग के किसानों के पम्प ऊर्जीकरण हेतु विद्युतीकरण के कार्य कराये जायेंगे। इस योजना का लाभ अनुसूचित वर्ग के भूमिधारक किसानों को दिया जायेगा। यह लाभ पहले छोटे रकबे वाले किसानों को मिलेगा। इसके बाद बढ़ते क्रम में लाभ दिया जायेगा।
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